128 वैंडरों ने दी टाऊन वैंडिंग कमेटी के गठन को चुनौती

punjabkesari.in Wednesday, Jan 08, 2020 - 09:19 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : जिस टाऊन वैंडिंग कमेटी के सर्वे और सिफारिशों के तहत चंडीगढ़ के वैंडर्स को 44 वैंडिंग जोनों में शिफ्ट किया गया है, उसी के गठन को असंवैधानिक बताते हुए 128 वैंडरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम व वैंडिंग कमेटी को नोटिस जारी कर 25 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मोनू व अन्य वैंडरों की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई के वक्त सीनियर एडवोकेट डी.एस. पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि टाऊन वैंडिंग कमेटी का गठन स्ट्रीट वैंडर एक्ट के अधीन निर्धारित मापदंडों के तहत नहीं किया गया। 

जो नाम भेजे, उन पर नहीं किया विचार :
वैंडर्स का कहना है कि जिन 4 सदस्यों के नाम उनकी ओर से कमेटी के लिए भेजे गए थे। उन पर विचार ही नहीं किया गया। इसके चलते वैंडर्स का पक्ष कमेटी तक पहुंच ही नहीं पाया। 

याचिका में टाऊन वैंडिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय खारिज किए जाने की मांग भी की गई है। पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में प्रशासक ने टाऊन वैंडिंग कमेटी का गठन कर नोटिफिकेशन भी जारी की थी जिसे रद्द किए जाने की मांग भी याचिका में की गई है। 

वैंडरों का प्रतिनिधि न होने से परेशानियां झेल रहे वैंडर, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही :
एडवोकेट पटवालिया ने स्ट्रीट वैंडर एक्ट के तहत टाऊन वैंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए बताया कि टाऊन वैंडिंग कमेटी की ओर से वैंडर्स का पंजीकरण करने के बाद पंजीकृत वैंडर्स के चुनाव करवाने थे। 

जिसके बाद चुने हुए प्रतिनिधि टाऊन वैंडिंग कमेटी में लिए जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैंडर्स का प्रतिनिधि कमेटी में नहीं होने के कारण वैंडर्स की जरूरतों और उन्हें शिफ्ट करने से पहले मूलभूत सुविधाएं व अन्य समस्याओं पर गौर नहीं किया गया, जिसके चलते वैंडर्स परेशानियां झेल रहे हैं।


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Priyanka rana

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