सैक्टर-8 में स्कोर क्लब के बाहर फायरिंग केस में दोषी को 7 साल कैद, कोर्ट ने लगाया 70 हजार रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Jan 05, 2022 - 12:36 PM (IST)

चंडीगढ़,(संदीप)। सैक्टर-8 स्थित स्कोर क्लब के बाहर फायरिंग के मामले में दोषी कंवलजीत सिंह उर्फ कमल को जिला अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कमल को आई.पी.सी. की धारा-307, 326 और आम्र्स एक्ट के तहत दोषी दिया।
वहीं, लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा, किंदरबीर सिंह उर्फ हरमन और शरनप्रीत उर्फ जसप्रीत को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील अशोक रोहिला की दलील पर सभी आरोपियों ने एक साथ मिलकर हमला किया था। वहीं, आरोपी लखविंदर और किंदरबीर की तरफ से वकील रबिंदरा पंडित ने बताया कि वारदात में जो युवती घायल हुई थी उसने अदालत में बताया था कि उसकी केस में आरोपियों के साथ कोई रंजीश नहीं है और न ही उसे उनके नाम पता थे उन्हें पुलिस ने आरोपियों के नाम बनाए थे। इसके अलावा अंधेरा होने के चलते सही से पहचानने में भी संदेह जाहिर किया था। ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है। सैक्टर-3 थाना पुलिस ने 1 जून 2015 को सभी के खिलाफ क्लब के सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत पर केस दर्ज किया था।

 


यह था मामला
एक जून, 2015 को पुलिस द्वारा दर्ज केस के अनुसार शिकायत में नयागांव निवासी सुरजीत सिंह ने बताया था कि सैक्टर-8 स्थित स्कोर क्लब में बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर कार्यरत है। रात करीब 2 बजें क्लब बंद कर दिया और सभी कस्टमर्स को बाहर जाने के लिए कह रहे थे। इसी दौरान 4 युवक, जो नशे में थे और शराब देने के लिए कह रहे थे। इसके बाद वह गाली गलौज करते हुए पार्किंग की तरफ चले गए।

 


रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर लगाया था युवकों का पता
उनमे से एक युवक ने पार्किंग में खड़ी एक कार का शीशा तोड़ कर पिस्टल निकाल ली जबकि अन्य ने डंडे उठा लिए। इसके बाद फायरिंग करते हुए क्लब की तरफ आने लगे। हमने रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुके। इस दौरान एक गोली उसके पास से निकलते हुए पीछे खड़ी युवती को लग गई। इसके बाद सभी युवक कार की नंबर प्लेट तोड़कर अपने साथ लेकर वहां से पैदल ही निकल गए।
वारदात में फायरिंग के दौरान शिल्पा, दीप कुमार और आकाशदीप घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था। वहीं, पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-307, 34 और आम्र्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने पार्किंग में खड़ी उनकी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सभी युवकों का पता लगा कर उनकी गिरफ्तारी की थी।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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