प्रशासन 15 दिनों के भीतर केंद्रीय सेवा नियमों अनुसार संशोधित यू.टी. कर्मचारी वेतनमान को देगा अंतिम रूप

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 09:32 PM (IST)

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)। यू.टी. प्रशासन 15 दिनों के भीतर केंद्रीय सेवा नियमों के अनुसार संशोधित यूटी कर्मचारी वेतनमान को अंतिम रूप देगा। यूटी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों को  लागू करने के लिए गठित कमेटी की बैठक में कमेटी के चेयरमैन गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने फाइनेंस एंड प्लानिंग अधिकारी को निर्देश दिए कि मौजूदा वेतनमानों को केंद्रीय सेवा नियमों के तहत करने की पूरी प्रक्रिया को 15 दिनों के भीतर पूरा करें।

 


कमेटी का गठन विशेष रूप से अप्रैल माह में प्रशासक के सलाहकार द्वारा केंद्र सरकार की अधिसूचना के मद्देनजर किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने यूटी 
कर्मचारियों पर पंजाब सेवा नियमों के जगह केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करने का फैसला लिया था। कमेटी ने पाया कि पदों के क्लासीफ्किेशन को अंतिम रूप देने और  नए भर्ती नियमों की अधिसूचना में काफी समय लग सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जब तक केंद्रीय नियमों के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप नहीं  दिया जाता है, तब तक प्रशासन गृह मंत्रालय से 1 अप्रैल 2022 से पहले लागू भर्ती नियमों के ऑपरेशन की अनुमति मांग सकता है। ऊपरी आयु सीमा के संबंध में यह  निर्णय लिया गया है कि जहां परीक्षा, अन्य कौशल परीक्षा आयोजित की गई है यानी रिक्रूटमेंट सर्कल शुरू हो गया है, उस स्थिति में विभाग मौजूदा रुल्स के अनुसार भर्ती  प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। जहां परीक्षा, कौशल परीक्षा आयोजित नहीं की गई है या विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, वहां भर्ती प्रक्रिया को नए भर्ती नियमों को 

 


अंतिम रूप दिए जाने तक नियमित रूप से टाला जाना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी, न्यायालय के आदेश और स्वीकृत पदों के समाप्त होने की स्थिति में संबंधित विभाग कम्पीटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेकर मौजूदा रुल्स के अनुसार नियुक्ति कर सकता है। समिति ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के परामर्श से मैनपॉवर की आउटसोर्सिंग  सेवाओं की नीति को जीएफआर के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। समिति ने चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त, पेंशनभोगियों को नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की नीति, दिशानिदेर्शों को अपनाने का निर्णय लिया है। 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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