इनहांसमैंट राशि अदा किए बिना पूर्ण होंगे गृह निर्माण कार्य

punjabkesari.in Thursday, Jan 14, 2021 - 08:10 PM (IST)

चंडीगढ़,  (बंसल): हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) ने सैक्टरवासियों को बड़ी राहत देते हुए जरूरी कार्यों पर लगी इनहांसमैंट भरने की शर्त को 31 मार्च तक हटा लिया है। अब सैक्टरों में गृह निर्माण संबंधित कार्य बिना इनहांसमैंट राशि अदा किए पूर्ण होंगे। दरअसल एच.एस.वी.पी. ने 1 जनवरी से जरूरी कार्यों की स्वीकृति पर इनहांसमैंट भरने की शर्त को लागू कर दिया था।

 

ऑल सैक्टर रैजिडैंट्स वैल्फेयर एसोसिएशन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए, लागू शर्त को हटाने की मांग की थी।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि एसोसिएशन के ऐतराज के बाद एच.एस.वी.पी. ने अपने पूर्व के निर्णय में बदलाव करते हुए 31 मार्च 2021 तक जरूरी कार्यों पर लगी इनहांसमैंट भरने की शर्त को हटा लिया है।

 

एच.एस.वी.पी. मुख्यालय पंचकूला द्वारा इसके लिखित आदेश सभी जोनल कार्यालयों को जारी कर दिए गए हैं। ये निर्णय प्रदेश के सभी सैक्टरों पर लागू होगा। वत्स ने कहा कि एच.एस.वी.पी. के इस फैसले से ऐसे सभी प्लाटधारकों को बड़ी राहत मिली है, जिनके सैक्टरों में गृह- निर्माण कार्य जारी हैं या जो निर्माण कार्य की शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अब सैक्टरवासियों को गृह निर्माण कार्य, नक्शा, कम्पलीशन, मोरगेज, बिजली, सीवरेज व पानी कनैक्शन इत्यादि की स्वीकृत पर लाखों रुपए की बकाया गलत इनहांसमैंट नहीं भरनी पड़ेगी। 
‘राशि अपडेट आदेश जारी करें सी.एम. : वत्स’
वत्स ने बताया कि एच.एस.वी.पी. द्वारा डाली गई करोड़ों रुपए की गलत इनहांसमैंट से सैक्टरों के हजारों परिवार बर्बादी की कगार पर हैं। सैक्टरवासी नियमों के अनुसार रिकैल्कुलेशन की मांग को लेकर पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन व एच.एस.वी.पी. के बीच ब्याज दरों को लेकर विवाद है। एच.एस.वी.पी. नियमों के विरुद्ध जाकर रिकैल्कुलेशन प्रक्रिया के दौरान का ब्याज प्लाटधारकों से वसूलना चाहता है। जबकि एसोसिएशन की मांग है कि रिकैल्कुलेशन पीरियड का पूर्ण ब्याज माफ होना चाहिए। इसी विवाद के कारण 2 अक्तूबर को राशि अपडेट का कार्यक्रम स्थगित हुआ था। वत्स ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर एसोसिएशन व एच.एस.वी.पी. अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने व राशि अपडेट के आदेश जारी करने की मांग की।


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Vikash thakur

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