सीनियर सिटीजन का टी.डी.एस. काटा, जमा नहीं करवाने पर एस.बी.आई. को जुर्माना

punjabkesari.in Tuesday, Feb 11, 2020 - 10:30 AM (IST)

पंचकूला (मुकेश): टी.डी. एस. के 52004 रुपए काटने के बाद दोबारा इस राशि को उनके पैन कार्ड के जरिए कस्टमर के खाते में जमा नहीं करवाना सैक्टर-17 स्थित एस.बी.आई. को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने एस.बी.आई. सैक्टर-17 को ढकौली स्थित मेपल अपार्टमैंट्स के ब्लॉक-सी निवासी 65 वर्षीय राजरानी सचदेवा को मानसिक परेशानी और मुकद्दमा खर्च के 10 हजार रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। फोरम के आदेश का पालन बैंक प्रबंधन को तीन दिन की समयसीमा में करना होगा।

 

फार्म 16 लेने गई तो चला पता, सुनी भी नहीं
शिकायतकर्ता राजरानी सचदेवा ने फोरम को बताया कि एस.बी.आई. बैंक में उनका बचत बैंक खाता है। बैंक प्रबंधन ने वर्ष 2017-18 के मध्य में उनकी पैंशन से टी.डी.एस. के 52004 रुपए काट लिए। बैंक ने दोबारा इस राशि को उनके पैन कार्ड के जरिए इनकम टैक्स विभाग के पास जमा नहीं कराया। इसका पता उन्हें उस समय लगा था, जब वह फार्म नंबर-16 लेने गई थी। 

 

शिकायतकर्ता  और उनके पति प्रकाश सचदेवा का बैंक में एक ज्वाइंट खाता है। इस बैंक खाते की पहली धारक भी बुजुर्ग महिला हैं। बावजूद इसके बैंक प्रबंधन से अपने स्तर पर गलती हुई और उन्होंने पहले खाता धारक के रूप में उनके पति प्रकाश सचदेवा को दर्शाते हुए महिला के पैंशन खाते से काटी रकम उनके पति के खाते में जमा करवा दी। 

 

शिकायतकर्ता  ने बैंक प्रबंधन को ई-मेल करने सहित कई बार प्रार्थना कर कहा कि वे इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाकर इस गलती को सुधारें। साथ ही रिकॉर्ड में हुई गलती को भी ठीक करें लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा उनकी प्रार्थना को नजरअंदाज कर दिया गया। 


 


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pooja verma

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