‘हरियाणा पुलिस ने प्रथम तिमाही में 30 आरोपियों को कोर्ट से दिलवाई सजा’

punjabkesari.in Sunday, Apr 11, 2021 - 07:34 PM (IST)

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2021 की प्रथम तिमाही के दौरान कोर्ट में दमदार पैरवी करते हुए दुष्कर्म, पोक्सो, हत्या व भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में 30 से ज्यादा गुनहगारों को सख्त सजा दिलवाई है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जघन्य अपराध की सूचना के तुरंत बाद पुलिस न केवल आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है बल्कि जल्द से जल्द न्यायालय में सभी गवाह, प्रभावी सबूत पेश कर ऐसे गुनहगारों को कठोरतम सजा दिलवाना भी सुनिश्चित कर रही है। 

 


पुलिस की ओर से दिए गए सबूत व दमदार पैरवी के चलते जनवरी माह में 8 आरोपियों को कोर्ट द्वारा सलाखों के पीछे भेजा गया है, जबकि फरवरी में 18 तथा मार्च में 12 आरोपियों को दोषी मानते हुए 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कठोर सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा दोषियों पर 7,500 से 55,000 रुपए तक जुर्माना भी लगाया गया है।


‘डी.जी.पी. ने पुलिस अधिकारियों को प्रभावी पैरवी करने के दिए हैं निर्देश’
प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने दुष्कर्म, हत्या सहित अन्य गंभीर अपराध के मामलों में सभी पुलिस आयुक्तों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों को ‘प्रभावी पैरवी’ सुनिश्चित करने के आदेश दिए हुए हैं, ताकि आरोपियों को कठोरतम सजा व पीड़ित को जल्द न्याय उपलब्ध हो सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी इस दिशा में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों की सुनवाई करते हुए जनवरी में 1 दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 2 लोगों को 20-20 वर्ष कैद, 4 को 10-10 वर्ष कैद और एक दोषी को 7 साल कारावास के लिए दंडित किया गया है।

 

वहीं फरवरी माह में दुष्कर्म तथा नाबालिग से छेड़छाड़ के 5 आरोपियों को कोर्ट ने 5 साल से 20 साल तक कैद, किडनैपिंग के मामले में 1 आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल कारावास तथा हत्या व डकैती के मामलों में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास का दंड दिया गया है। इसी प्रकार मार्च में हत्या के 2 आरोपियों को जुर्माने सहित आजीवन कारावास, छीनाझपटी के 2 आरोपियों को 5-5 साल कैद व 25000 रुपए जुर्माना, दुष्कर्म के 7 आरोपियों को जुर्माने सहित 10 साल से लेकर 20 साला कारावास की कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं नाबालिग से अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल की कैद सहित 25000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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News Editor

Vikash thakur

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