हल्के और स्पर्शोन्मुख कोविड-19 मामलों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी

punjabkesari.in Friday, Apr 30, 2021 - 10:17 PM (IST)

चंडीगढ़ (बंसल): हरियाणा सरकार ने हल्के (माइल्ड) और स्पर्शोन्मुख (एसिम्पटोमैटिक) कोविड-19 मामलों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन रोगियों को चिकित्सकीय रूप से माइल्ड या स्पर्शोन्मुख बताया जाता है, उन्हें होम आइसोलेशन करने की सिफारिश की गई है। 

 


प्रवक्ता ने बताया कि प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट स्पर्शोन्मुख मामलों में मरीज में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता और ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 प्रतिशत से अधिक रहता है। इसी प्रकार, चिकित्सकीय रूप से घोषित माइल्ड मामलों में मरीज को सांस की तकलीफ के बिना ऊपरी श्वसन तंत्र के लक्षण और बुखार रहता है तथा ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 प्रतिशत से अधिक रहता है। 


‘होम आइसोलेशन के लिए पात्र मरीज’
प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे मरीजों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था के साथ ही परिवार के सदस्यों के क्वारेंटाइन के लिए निवास पर अपेक्षित सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा, चौबीसों घंटे देखभाल के लिए देखभालकर्ता उपलब्ध होना चाहिए। होम आइसोलेशन की समस्त अवधि के लिए देखभाल करने वाले और अस्पताल के बीच संपर्क बना रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध रोगी और उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, जीर्ण फेफड़े, जिगर, गुर्दे की बीमारी, सेरेब्रो-वैस्कुलर जैसी बीमारियों से पीड़ितों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा उचित जांच के उपरांत ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। 


प्रवक्ता ने बताया कि एच.आई.वी., प्रत्यारोपित, कैंसर आदि से पीड़ित मरीज, जिनकी प्रतिरक्षा क्षमता कम है, के लिए होम आइसोलेशन की सिफारिश नहीं की जाएगी और उन्हें केवल चिकित्सा अधिकारी द्वारा उचित जांच के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों की देखभाल करने और उनसे संपर्क में आए व्यक्तियों को प्रोटोकॉल और चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताए अनुसार हाइड्रॉक्साइक्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सिस लेनी होगी।
 


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News Editor

Ajesh K Dharwal

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