रंजीत सिंह मर्डर केस की सुनवाई दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की याचिका खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Oct 06, 2021 - 12:09 AM (IST)

चंडीगढ़, (रमेश हांडा): पंचकूला की सी.बी.आई. की स्पैशल कोर्ट के जज सुशील कुमार गर्ग के खिलाफ आरोपियों से मिलीभगत के संदेह को लेकर रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जस्टिस ङ्क्षझगन ने याचिका खारिज कर दी है। अब पंचकूला की सी.बी.आई. कोर्ट रंजीत सिंह हत्या मामले में जल्द फैसला सुना सकती है। रंजीत सिंह हत्या मामले में 26 अगस्त को सी.बी.आई. पंचकूला की स्पैशल कोर्ट के फैसले पर उक्त याचिका पर सी.बी.आई. के स्पैशल जज को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर आरोपों के विषय में पक्ष रखने को कहा था। सी.बी.आई. से भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के.पी. सिंह की सी.बी.आई. कोर्ट में नियुक्ति के प्रमाण पेश करने को कहा था। साथ ही रंजीत सिंह मर्डर केस में फैसला सुनाए जाने पर रोक लगा दी थी। मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह मुख्य आरोपी हैं, जो यौन शोषण और पत्रकार प्रजापति हत्या मामले में सजा काट रहा है। जबकि तीन अन्य आरोपी बनाए गए हैं।


जज सुशील कुमार गर्ग के कमैंट्स से हाईकोर्ट संतुष्ट  
याचिका डिसमिस करने से पहले कोर्ट ने सी.बी.आई. कोर्ट के जज की ओर से दिए कमैंट्स का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह मामले में अप्रैल 2021 से सुनवाई कर रहे हैं और अब ट्रायल पूरा हो चुका है और फैसला सुनाया जाना है। ऐसे समय में मामला दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित किया जाना कोर्ट के कार्य पर सवाल खड़े करेगा।

 

जज ने कोर्ट को बताया कि जिन दो मामलों को लेकर उन पर उंगली उठाई गई है वह आधारहीन है मनीष ग्रोवर नामक आरोपी को बेल उन्होंने ई.डी. का जवाब मिलने के बाद दी थी और जिस शख्स के अस्पताल की ओपङ्क्षनग में जाने की बात कही जा रही है उसमें उन्होंने कमैंट्स दिए हैं कि जिस दिन ओपङ्क्षनग थी उस दिन अस्पताल के मालिक के खिलाफ किसी भी केस का फैसला नहीं आया था और न ही उसपर कोई आरोप तय हुए थे। उन्होंने कमैंट किया था कि केस को ट्रांसफर करने से शंका का निवारण नहीं होगा बल्कि दूसरे जज पर प्रैशर रहेगा और सही इंसाफ नहीं मिल पाएगा। 


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News Editor

Vikash thakur

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