जेल में रिंकू की अप्राकृतिक मौत पर परिवार को मिलेगा मुआवजा

punjabkesari.in Saturday, Apr 30, 2022 - 09:34 PM (IST)

चंडीगढ़,(अर्चना सेठी): हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने जेल में कैदी रिंकू की अप्राकृतिक मौत पर उसके परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला तब सामने आया है जब फरीदाबाद की नीमका जेल में 21 साल के कैदी की मौत हो गई और उसके परिजनों ने जेल प्रबंधन पर इलाज में कोताही का आरोप लगाया। कैदी ने जेल अपनी पैंट को गले में बांधकर जेल के अंदर फांसी लगा ली थी। रिंकू की पत्नी राखी ने न्याय की मांग के लिए मानव अधिकार आयोग से गुहार लगाई थी। राखी ने शिकायत की थी कि पुलिस ने उसके पति को धमकी दी थी कि वह 40,000 रुपए अगर दे देता है तो वह उसे छोड़ देंगे, नहीं तो एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। राखी ने शिकायत में कहा कि पुलिस ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से उसके पति ने फांसी लगाकर जेल में अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली।

 


यह कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
राखी की शिकायत के बाद हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मामले में हुई न्यायिक जांच के रिकॉर्ड पढ़े, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि रिंकू की मौत की वजह दम घुटना थी। उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे और न ही कोई आंतरिक चोट पुलिस को मिली है। सी.सी.टी.वी. फुटेज भी कहती है कि रिंकू को लॉकअप में जब बंद किया तो उसके बाद कोई अन्य पुलिस अधिकारी या स्टाफ का सदस्य लॉकअप के अंदर दाखिल नहीं हुआ। हालांकि लॉकअप के अंदर रिंकू ने क्या किया, उसकी फुटेज नहीं मिल सकी है। 

 


रिंकू की सुरक्षा का ध्यान रखना था जरूरी 
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस.के. मित्तल और सदस्य दीप भाटिया का कहना है कि जेल के अंदर अगर कोई कैदी आत्महत्या करता है तो वह अप्राकृतिक मौत ही मानी जाती है। जेल के अंदर कैदी ने अपनी पैंट या किसी पहने हुए कपड़े से अगर फांसी लगा ली है तो इसका मतलब जेल के सुरक्षा स्टाफ का रवैया लापरवाही भरा माना जाएगा। रिंकू को जेल में बंद करने से पहले पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वह रिंकू की सुरक्षा का ध्यान रखती। लॉकअप के बाहर संतरी या संबंधित कर्मचारी को रिंकू पर नजर रखनी चाहिए थी। अप्राकृतिक मौत पर हरियाणा सरकार नीति निर्धारण कर चुकी है और ऐसे में रिंकू के परिवार को रिंकू की अप्राकृतिक मौत पर 5 लाख रुपए देने होंगे। आयोग ने प्रदेश सरकार के जेल विभाग को रिंकू मौत मामले में 5 लाख रुपए मुआवजा देने के बाबत निर्देश जारी किए हैं। 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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