21 मार्च-2020 से स्कूल बंद होने के चलते पूरी तरह बसें चली ही नहीं तो टैक्स किस बात का

punjabkesari.in Sunday, Feb 13, 2022 - 02:48 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): 21 मार्च 2020 से लेकर अभी तक न तो स्कूल पूरी तरह खुल पाए हैं और न ही स्कूल बसें सड़कों पर उतरी हैं। स्कूल बस ऑप्रेटर्स को इस दौरान भारी आॢथक नुक्सान झेलना पड़ा है। कमाई हुई नहीं और बैंकों की किस्तें उन्हें चुकानी पड़ीं। स्कूल बस ऑप्रेटर्स यूनियन की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की गई थी कि कोरोनाकाल में बस नहीं चलाने के कारण उनका कोरोनाकाल की अवधि का टैक्स माफ किया जाए और परमिट की अवधि बिना फीस लिए बढ़ाई जाए।  बस ऑप्रेटर्स की मांग है कि जो बस 15 वर्ष पूरे कर चुकी हैं, उन्हें भी सड़कों पर चलाने की 2 वर्ष की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। प्रशासन ने मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया तो स्कूल बस ऑप्रेटर्स यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांगों के संबंध में प्रशासन को आदेश जारी करने की गुहार लगाई। 

 

 

बस ऑप्रेटर्स को खासा आॢथक नुक्सान हुआ 
याचिका में कहा गया कि चंडीगढ़, मोहाली व पंचकूला के स्कूलों में स्टूडैंट्स को लाने व ले जाने के लिए 80 प्रतिशत बसें स्कूल प्रबंधन और बस ऑप्रेटर्स के बीच हुए कांट्रैक्ट के तहत चलती हैं लेकिन स्कूल बंद रहने के चलते कांट्रैक्ट खारिज कर दिए गए, जिसके बाद बस ऑप्रेटर्स को बस चालकों व सहायक स्टाफ को सैलेरी भी देनी पड़ी, बसों की इंश्योरैंस भी करवानी पड़ी और मैंटीनैंस भी करनी पड़ी, बैंकों की ई.एम.आई. भी चुकानी पड़ी। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई बसें किस्तें नहीं चुकाने पर बैंक उठा ले गए। कुछ बसें खड़ी-खड़ी कंडम हो गईं। कइयों का सामान चोरी कर लिया गया, जिसके चलते बस ऑप्रेटर्स को खासा आॢथक नुक्सान हुआ है। स्कूल बस कारोबार से जुड़े सैंकड़ों परिवारों को राहत की जरूरत है। सुनवाई के वक्त चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सीनियर स्टैंङ्क्षडग कौंसिल अनिल मेहता पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रशासन स्कूल बस ऑप्रेटर्स के मांग पत्र पर विचार कर रहा है, जिस पर जस्टिस राजीव तिवारी व पंकज जैन पर आधारित बैंच ने मामले को डिस्पोज ऑफ करते हुए चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार को आदेश दिए हैं कि बस ऑप्रेटर्स की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और 2 माह में कोई निर्णय लिया जाए।  


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News Editor

Ajay Chandigarh

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