आरोपी SHO समेत तीन पुलिस कर्मियों की जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Thursday, Oct 10, 2019 - 10:30 AM (IST)

चंडीगढ़(सुशील) : कोटखाई में रेप के बाद छात्रा की हत्या करने के आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में गिरफ्तार पूर्व एस.एच.ओ. राजिंद्र सिंह, कांस्टेबल रंजीत और रफी मोहम्मद की जमानत याचिका को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। 

वहीं, मामले में रेडियोलॉजिस्ट अश्विनी सूद, डॉ. एच.वी. आचार्य और आशीष चौहान की गवाही हुई। डॉ. आचार्य ने अदालत में कहा कि रेप और मर्डर केस में आरोपी 6 लोगों का नार्को टैस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टैस्ट उसने किया था। नार्को टैस्ट की रिपोर्ट भी अदालत में दी गई। अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को होगी।

आशीष को अवैध हिरासत में रख टॉर्चर किया :
सी.बी.आई. पब्लिक प्रोसिक्यूटर के.पी. सिंह ने बताया कि आशीष को पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा था। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इलाका मैजिस्ट्रेट के पास आरोपी को पेश करना होता है लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। आशीष ने बयानों में कहा कि 9 जुलाई, 2017 को वह कोटखाई स्थित अपने घर में था। 

साढ़े 11 बजे उनके घर पर एस.एच.ओ. राजिंद्र सिंह, पी.एस.ओ. सुशील और पी.एस.ओ. मनोज आए थे और उसे गैस्ट हाऊस में लेकर गए। फिर मनोज जोशी दो कांस्टेबलों के साथ आया और उसे लेकर छैला पुलिस पोस्ट लेकर गया, जहां रतन नेगी ने उसका फोन चैक किया। यहां उसे रखा गया और 11 जलाई को पुलिस ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 

आई.जी. जहुर हैदर जैदी ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई, जिसकी वजह से उसे उल्टी भी हुई। जहुर हैदर जैदी, भजन देव नेगी, रतन नेगी, पी.एस.ओ. सुशील, पी.एस.ओ. सुनील ने उसे रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया और डंडों से पीटा। इस दौरान उसे करंट भी लगाया गया। 

उसकी रीड की हड्डी भी टूट गई, जिसकी वजह से ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। पुलिस ने मर्डर का आरोप खुद पर लेने के लिए फोर्स किया और बयान पर साइन करने को कहा। 14 जुलाई को उसके हस्ताक्षर लिए गए लेकिन 12 जुलाई की तारीख लिखने के लिए मुझसे कहा। 15 जुलाई को ठियोग कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड लेकर कोटखाई पुलिस स्टेशन ले जाया गया।


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Priyanka rana

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