मंत्री सिंगला के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में दाखिले संबंधी नई हिदायतें जारी की

punjabkesari.in Monday, Apr 05, 2021 - 09:14 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमनजीत): सरकारी स्कूलों में दाखिले के संबंध में विद्यार्थियों को पेश मुश्किलों के हल के लिए शिक्षा विभाग ने नई हिदायतें जारी कर दी हैं। दस्तावेजों के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को दाखिला देने से मना न करने के निर्देश दिए गए हैं।

 


स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के निर्देशों के बाद विभाग ने नई हिदायतें जारी की हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों को दस्तावेज न होने के कारण मुश्किल पेश आ रही हैं। आर.टी.ई. एक्ट 2009 के आधार पर पहली से 8वीं तक विद्यार्थियों को आयु के आधार पर दाखिला देने के लिए कहा है। साथ ही बिना आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को भी दाखिला देने और बाद में आधार कार्ड बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर न मांगने के लिए भी कहा है।


इसी तरह ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बंदिश खत्म की गई है और स्कूल मुखियों को दूसरे स्कूलों से आने वाले विद्यार्थियों को अपने स्तर पर दाखिला देने के लिए कहा गया है। मुखियों को निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यार्थीयों के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं हैं उनके अभिभावकों से पढ़ाई के संबंध में लिखित सहमति ली जाए। साथ ही दाखिला लेने के इच्छुक जिन विद्यार्थियों के पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें जन्म सर्टिफिकेट के संबंध में मजबूर न करने के लिए भी हिदायतें जारी की गई हैं और प्रोवीजनल आधार पर दाखिला देने के लिए कहा गया है।
 


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News Editor

Ajesh K Dharwal

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