प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने को कसी कमर

punjabkesari.in Wednesday, Feb 12, 2020 - 11:47 AM (IST)

चंडीगढ़(साजन) : हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों की पालना करते हुए यू.टी. प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। डी.सी. मनदीप सिंह बराड़ की अगुवाई में शहर के सब इलाकों के एस.डी.एम. व संबंधित विभाग के अफसरों की मीटिंग बुलाई गई जिसमें कहा गया कि शहर के सभी जोनों में ध्वनि प्रदूषण के पैरामीटरों पर चर्चा हुई। डी.सी. ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के जो भी मापदंड हाईकोर्ट ने तय किए हैं उनके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। 

डी.सी. ने आदेश दिया कि कोर्ट के आदेशों मुताबिक ही धार्मिक स्थलों पर लाऊडस्पीकर और पब्लिक एड्रैस सिस्टम का इस्तेमाल न हो। इसे बजाने के लिए पहले प्रशासन की परमिशन लेना जरूरी है चाहे व दिन का समय क्यों न हो। इसके लिए धार्मिक स्थलों को अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि तय लिमिट से ज्यादा वॉयस लैवल नहीं होगा। 

नॉयस पाल्यूशन के नाम्र्स के मुताबिक हो सकेगा यूज :
रात के समय कहीं भी लाऊडस्पीकर, पब्लिक एड्रैस सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमैंट एवं साऊंड एम्पलीफायर प्रयोग नहीं होगा। केवल ऑडीटोरियम, कॉन्फ्रैंस रूम, कम्युनिटी हाल, बैंक्वेट हाल में नॉयस पाल्यूशन के बनाए गए नॉर्म्स के मुताबिक ही इनका इस्तेमाल हो सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पब्लिक एड्रैस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। किसी कल्चरल व धार्मिक फंक्शन में 10 से 12 बजे तक इस्तेमाल की अनुमति होगी। 

शर्त यह होगी कि यह साल भर में 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्लेसों पर भी साऊंड सिस्टम और साऊंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमैंट के तय सीमा से अधिक पर बजाने की अनुमति नहीं होगी। साइलैंस जोन में कोई हॉर्न नहीं बजाया जा सकेगा। रात 10 से सुबह 6 बजे तक रैजीडैंशियल जोन में इस पर बैन रहेगा। केवल पब्लिक इमरजैंसी के दौरान इस पर छूट होगी। 

एस.डी.एम. ईस्ट और डी.एस.पी. रखेंगे नजर :
बैठक में कहा गया कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हथियार नहीं इश्यू किए जा सकते। धार्मिक स्थलों या पब्लिक फंक्शनों और शिक्षा स्थलों में इसके इस्तेमाल पर रोक रहेगी। डी.सी. ने आदेश दिए कि इलाकों के एस.डी.एम. ईस्ट और डी.एस.पी. ईस्ट सैक्टर-7 के कैफे, पब्स, रैस्टोरैंट्स पर पैट्रोलिंग के जरिये नजर रखेंगे और यहां ध्वनि प्रदूषण पर भी नजर रखेंगे। अगले 10 दिन में इस पर अमल करने के निर्देश दिए गए हैं।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Priyanka rana

Recommended News

Related News