नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल कैद

punjabkesari.in Thursday, Jan 30, 2020 - 10:20 AM (IST)

मोहाली (राणा): थाना सदर खरड़ के एक गांव की नाबालिग से रेप के दोषी आरोपी हरि सिंह को अतिरिक्त जिला सैशन जज डा. हरप्रीत कौर की कोर्ट ने धारा 363 में 3 साल की सजा और 5 हजार जुर्माना व पोस्को एक्ट में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश जारी किए हैं। 

 

थाना सदर खरड़ में नाबालिग के पिता ने शिकायत दी थी कि उसकी 12 साल की बेटी 15 मई, 2017 को घर से लापता हो गई थी। किसी ने सूचना दी कि पड़ोस में ही रहने वाला ननूकी नामक युवक का भाई जो अक्सर उसके पास आता जाता रहता था, वह नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।


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pooja verma

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