अशोक खेमका को हाईकोर्ट ने दी राहत,पंचकूला में दर्ज एफ.आई.आर. पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर लगाई रोक

punjabkesari.in Tuesday, May 17, 2022 - 09:26 PM (IST)

चंडीगढ़,(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आई.ए.एस. अधिकारी अशोक खेमका को बड़ी राहत दी है। अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत पंचकूला में दर्ज हुई एफ.आई.आर. पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है।

 

 
पंचकूला के सैक्टर-5 स्थित पुलिस स्टेशन में अशोक खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम व अन्य धाराओं के तहत वर्तमान में वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक संजीव वर्मा की शिकायत पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि खेमका ने 10 वर्ष पहले वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन के एम.डी. रहते दो प्रबंधक स्तर पर गैर-कानूनी नियुक्तियां की थीं और इसके ऐवज में मोटी रकम ली गई थी।

 


अशोक खेमका ने इसे अपने खिलाफ बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने संजीव वर्मा के खिलाफ अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की थी, जिसके कारण उनके खिलाफ उक्त एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। खेमका की शिकायत पर गृह मंत्री अनिल विज की सिफारिश के बाद संजीव वर्मा के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। 


 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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