कांसल नहीं आता सुखना कैचमैंट एरिया में, अवैध नहीं हैं निर्माण

punjabkesari.in Friday, Dec 06, 2019 - 12:31 PM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश): सुखना कैचमैंट एरिया को लेकर वीरवार को पंजाब सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि नयागांव का कांसल एरिया सुखना कैचमैंट का हिस्सा नहीं है और यहां मास्टर प्लान के तहत घोषित आर जोन में हुए निर्माण अवैध नहीं हो सकते। जवाब में कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 2011 व 2012 में हाईकोर्ट में एफिडैविट देकर इस संबंध में जानकारी दी थी जिसे स्वीकार भी किया गया था। 

 

इसमें बताया गया था कि सरकार ने 1963 में उक्त योजना बना ली थी। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी टाटा कैमलेट केस में नयागांव का मास्टर प्लान सबमिट करवाया था और बताया कि नयागांव एम.सी. पूरी तरह से अलर्ट है कि सुखना कैचमैंट में किसी तरह का निर्माण न हो जिसके लिए अधिकारी समय-समय पर मौके का जायजा भी लेते रहे है। कोर्ट को बताया गया कि नयागांव के मास्टर प्लान को दिल्ली हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, ऐसे में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट कांसल को कैचमैंट एरिया स्वीकार न करे।


 

सैंकड़ों परिवारों को राहत की उम्मीद
सरकार ने जवाब में बताया है कि कांसल में आर जोन एक व दो में हाईकोर्ट की रोक के बाद कोई निर्माण नहीं हुआ है और न ही फॉरैस्ट व एग्रीकल्चर लैंड में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मास्टर प्लान को स्वीकार चुका है तो हाईकोर्ट को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब सरकार के जवाब के बाद कांसल में रहने वाले सैंकड़ों परिवारों को राहत की किरण दिखने लगी है। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसम्बर को होगी। 


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pooja verma

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