सैंडल ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और अध्यक्ष को चार साल कैद

punjabkesari.in Saturday, May 21, 2022 - 08:48 PM (IST)

चंडीगढ़, (सुशील राज): अवैध तरीके से युवकों को सऊदी अरब भेजकर ठगी करने वाले सैक्टर-34 स्थित सैंडल ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक शाम लाल और अध्यक्ष मुकेश शर्मा को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों ट्रेवल एजैंट पर 82 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों को एक दिन पहले कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इन दोनों दोषियों के खिलाफ सी.बी.आई. ने सात साल पहले एफ.आई.आर. दर्ज की थी, लेकिन दोनों एजैंट उस समय सी.बी.आई. की ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट से बरी हो गए थे। इसके बाद सी.बी.आई. ने 2021 में सी.बी.आई. की निचली अदालत के फैसले को विशेष अदालत में चुनौती दी थी।

 


फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर इमिग्रेशन क्लीयरैंस हासिल की थी
सी.बी.आई. के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि दोषियों ने फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर इमिग्रेशन क्लीयरैंस हासिल की थी। इसके बाद लोगों को काम करने के लिए अवैध तरीके से सऊदी अरब भेज दिया। वीजा में यहां से भेजे गए कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल कुछ और दिखाई थी, जबकि सऊदी अरब में उनसे काम कुछ और लिया जा रहा था। सी.बी.आई. ने साल 2014 में सैक्टर-9 स्थित प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के ऑफिस में तलाशी ली थी। वहां से सी.बी.आई. को 82 ऐसे लोगों के दस्तावेज मिले थे, जिन्हें गलत तरीके से विदेश भेजा गया था। इस मामले में दोषियों ने अकुशल कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कुशल दिखा कर उनको इमिग्रेशन क्लीयरैंस दिलवाई और विदेश भेज दिया। सी.बी.आई. ने जांच में पाया कि दोषियों ने विदेश भेजने के लिए किसी को पैंटर, किसी को इलैक्ट्रिशियन और किसी को ऑटो मैकेनिक दिखाया, लेकिन इनमें से कोई भी यह काम नहीं जानता था। इन्हें गैरकानूनी तरीके से विदेश भेज कर इनसे कुछ और काम करवाया जा रहा था।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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