3 होटलों और बार पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Feb 09, 2020 - 01:26 PM (IST)

चंडीगढ़(राय) : चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग ने तीन होटलों और बार पर एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन करने पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना था कि सैक्टर-26 में स्थित एफ बार और होटल प्रैजीडैंट 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पेग टॉक्स बीयर बार और रेस्तरां, सैक्टर-47 पर भी 50,000 का  जुर्माना लगाया गया है। 

एफ बार में अतिरिक्त बार :
विभाग के संबंधित अधिकारी का कहना था कि सैक्टर-26 में एफ बार चलाने वाले रेम्ब्रांट फैशन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने अलग-अलग स्थान पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क व लाइसैंस के परिसर में अतिरिक्त बार बनाया हुआ था।

होटल प्रैजीडैंट में बिना होलोग्राम शराब :
होटल प्रैजीडैंट में होलोग्राम के बिना विभाग को शराब मिली थी। इसके अलावा, पेग टॉक्स बीयर बार और रेस्तरां को परिसर में भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.) परोसते पाया गया, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं था।

पिछले साल कई होटलों पर लगा था जुर्माना :
विभाग ने गत वर्ष भी होटल जे डब्ल्यू मैरियट, सैक्टर-35 पर 5 लाख का जुर्माना लगाया था। विभाग ने आबकारी अधिनियम के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित होटल टोरकाएस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की थी। विभाग ने पंजाब स्टोर, सैक्टर-9 पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उल्लंघन में बिना होलोग्राम के शराब स्टॉक बेचना, बिना लाइसेंस के शराब परोसना और शराब का विज्ञापन शामिल था। 

गत वर्ष अगस्त में विभाग ने 1 बजे के बाद परिसर और बार को खुला रखने के लिए सेंट्रा मॉल, इंडस्ट्रीयल एरिया में पारा क्लब के शराब लाइसैंस को निलंबित कर दिया था। विभाग ने आबकारी नीति का उल्लंघन करने के लिए आठ होटल, रेस्तरां और शराब की दुकानों पर 16 लाख रुपए (हरेक पर 2 लाख रुपए) का जुर्माना लगाया था। 


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Priyanka rana

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