शिक्षा विभाग के आदेशों पर लगी हाईकोर्ट की मुहर, चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में...

punjabkesari.in Saturday, May 23, 2020 - 09:08 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश) : चंडीगढ़ के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को स्कूल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही देनी होगी। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश फिलहाल लागू रहेंगे। यानी अभिभावकों को सिर्फ दो माह की ट्यूशन फीस ही अभी देनी होगी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में निजी स्कूल संचालकों द्वारा दायर याचिका कोर्ट ने प्रशासन के फीस को लेकर जारी आदेशों को सुनने के बाद खारिज कर दी। 

बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक स्टूडेंट्स के अभिभावकों को अप्रैल-मई की स्कूल फीस 31 मई तक जमा करवानी होगी। अभिभावकों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही देनी होगी। अगर कोई परिवार कोरोना प्रभावित रहा हो तो उन स्टूडेंट्स को स्कूल को राहत देनी होगी और उसका नाम भी नहीं काटा जाएगा।

हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक अब हर महीने फीस जमा होगी जो कि पहली तिमाही में ली जाती थी। कोर्ट ने कहा है कि स्टूडैंट्स की पढ़ाई खराब न हो, इसलिए स्कूल को ऑनलाइन क्लासिज लेनी होंगी।

स्कूल आदेशों से संतुष्ट नहीं :
गौरतलब है चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि अगर वह बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे।  इसलिए उन्हें फीस लेने की अनुमति दी जाए। 

प्राइवेट स्कूलों की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वकील आशीष चोपड़ा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल चंडीगढ़ प्रशासन के इन आदेशों से संतुष्ट नहीं हैं और उनका कहना है कि स्कूलों को पूरी फीस लेने की अनुमति दी जाए।

तो नई याचिका दायर करे : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर प्राइवेट स्कूल प्रशासन के इन नए आदेशों से संतुष्ट नहीं है, तो चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए आदेशों को चुनौती देने के लिए एक नई याचिका डाल सकते हैं, जिसके चलते प्राइवेट स्कूलों ने जो पहली याचिका डाली थी, उसे उन्होंने वापस ले लिया है। 

वकील आशीष चोपड़ा ने बताया कि प्राइवेट स्कूल जल्द ही फिर से हाईकोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन जब तक वह हाईकोर्ट नहीं जाते तब तक चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश ही लागू रहेंगे।



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Priyanka rana

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