बंद हो चुके एच.एम.टी. ट्रैक्टर प्लांट के कर्मियों को हाईकोर्ट ने दी राहत

punjabkesari.in Friday, Sep 17, 2021 - 01:29 AM (IST)

चंडीगढ़, (रमेश हांडा) : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एच.एम.टी. पिंजौर के ट्रैक्टर प्लांट के कर्मियों को बड़ी राहत दी है। 
कोर्ट ने उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिनमें एच.एम.टी. प्रबंधन ने कर्मियों को मकान खाली करने के साथ बिजली व पानी के बिल भरने को कहा गया था। वर्ष 2016 में एच.एम.टी. ट्रैक्टर प्लांट को केंद्र सरकार द्वारा बिना किसी योजना व नीति के बंद कर दिया गया था। ऐसे में अनेक कर्मचारियों को जबरन वी.आर.एस. लेने पर मजबूर होना पड़ा था।


नोटिस में कनैक्शन काटने की चेतावनी दी गई थी
याचिकाकत्र्ताओं के वकील विजय बंसल ने बताया कि प्लांट बंद होने के बाद से अनेक ऐसे कर्मचारी अभी एच.एम.टी. क्वार्टरों में रह रहे हैं, जिन्हें वेतन तो मिल नहीं रहा। बल्कि उन्हें एच.एम.टी. की ओर से घर खाली करने और पानी व बिजली के बिल भरने के नोटिस भेजे जा रहे थे। प्रबंधन की ओर से 13 अगस्त, 2021 को नोटिस दिए गए थे, जिसमें साफ तौर पर कर्मियों को कहा गया कि यदि बिजली व पानी के बिल नहीं भरे तो उनका कनैक्शन काट दिया जाएगा। ऐसा न करने पर कर्मियों को पब्लिक प्रीमिसिस एविक्शन ऑफ अन ऑथोराइज़्ड ऑक्यूपैंट्स एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही थी।


अगली सुनवाई 12 नवम्बर को होगी
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रैक्टर प्लांट के उक्त कर्मी बिना वेतन के गुजर बसर कर रहे हैं, जिन्हें न्याय की उम्मीद है। ऊपर ने उन्हें इस प्रकार के नोटिस भेजकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसलिए केंद्र सरकार के साथ कर्मियों की एक बैठक निर्धारित कर एक स्थाई समाधान निकाला जाए, जिसकी कार्रवाई अगली सुनवाई 12 नवम्बर को होनी है। उस समय बैठक के रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। 


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News Editor

ashwani

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