हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद प्लॉट के लिए 16 साल से चक्कर काट रहे हेमंत कुमार

punjabkesari.in Sunday, Feb 16, 2020 - 09:09 AM (IST)

चंडीगढ़(ब्यूरो) : गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी निवासी हेमंत कुमार पिछले 16 साल से प्लॉट का पजेशन लेने के लिए हुडा के चक्कर लगा रहे हैं पर उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। मई, 2019 में हाईकोर्ट ने हेमंत कुमार को वैकल्पिक प्लॉट देने के आदेश जारी किए थे। सी.एम. ऑफिस से भी ड्रॉ के लिए परमिशन मिल चुकी है लेकिन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस ने अब तक इस तरफ गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। 

अब हेमंत कुमार ने सी.एम. विंडो पर शिकायत दी है। हेमंत कुमार ने बताया कि प्लॉट का पजेशन लेने के लिए उन्होंने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से 2 से 3 बार गुहार लगाई पर वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल सैक्रेटरी अर्बन एस्टेट से गुहार लगाई पर वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने अब सी.एम. विंडो में शिकायत दी पर अभी तक वहां से भी कोई जवाब नहीं आया है।

हेमंत कुमार का साल 2004-05 में सैक्टर-57 के ड्रा में प्लॉट नंबर-2395 निकाला था। विवाद के चलते यह प्लॉट उन्हें नहीं मिल सका। इसके बाद इन्हें साल 2014 में सैक्टर-50 में प्लॉट नंबर-39 अलॉट हुआ पर उस पर भी किसी न किसी तरह का विवाद था। अलॉटी को इसके बाद साल 2017 में सैक्टर-51 में प्लॉट नंबर-1374 अलॉट हुआ, यह प्लॉट विवाद से बाहर था लेकिन लोकेशन ठीक नहीं होने की वजह से अलॉटी ने इसे लेने से इंकार कर दिया। हुडा की अनदेखी के चलते अलॉटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 22 मई 2019 को हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि अलॉटी को ड्रा करके वैकल्पिक प्लॉट दिया जाए। 

अलॉटी के मुताबिक 16 सितम्बर 2019 को उन्हें एक पत्र मिला, जिसके मुताबिक 17 सितम्बर को हुडा एडमिनिस्टे्रटर ऑफिस में ड्रॉ होना था। वह निर्धारित समय पर ऑफिस पहुंच गए लेकिन किसी कारणवश तत्कालीन हुडा एडमिनिस्टे्रटर ने इस ड्रॉ को कैंसल कर दिया। हेमंत ने बताया कि वह सालों से चक्कर काटकर अब थक चुके हैं और परेशान हैं। इसके चलते उन्होंने सी.एम. विंडो का सहारा लिया है। उम्मीद है कि यहां से उनकी समस्या का समाधान हो जाए। 

कोर्ट को बताया प्रक्रिया चालू है पर अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा :
हेमंत कुमार ने बताया कि जो प्लॉट नंबर-1374 अलॉट हुआ था उन्होंने लोकेशन ठीक न होने के कारण उसे लेने से मना करना दिया था। वहीं एक महिला अधिकारी को भी प्लॉट अलॉट हुआ था और महिला अधिकारी को प्लॉट चेंज करने की परमीशन मिल गई, जिसके बाद 2017 में उन्होंने हाईकोर्ट में केस दर्ज किया था। 

हाईकोर्ट ने उस प्लॉट पर स्टे लगा दिया। उसके बाद हाईकोर्ट ने 2019 में एक आदेश दिया कि प्लॉट पर जो सुविधाएं उस महिला अधिकारी को दी जानी थी वह उन्हें मिले पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में अभी हुडा की ओर से बताया गया है कि उन्हें प्लॉट देने की प्रक्रिया चालू है पर अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। 


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Priyanka rana

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