हुडा के मुख्य प्रशासक बताएं, क्या जज और IAS अफसर राज्य के कर्मी हैं : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Wednesday, Jan 08, 2020 - 08:43 AM (IST)

चंडीगढ़(रमेश) : पंचकूला के मनसा देवी कॉम्पलैक्स में मौजूद हरियाणा गवर्नमैंट ऑफिसर ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी में जजों, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों को फ्लैट्स अलॉटमैंट के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हुुडा के मुख्य प्रशासक से 9 सवालों के जवाब तलब किए हैं। 

हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या जज व प्रशासनिक अधिकारी राज्य सरकार के कर्मी हैं? हाईकोर्ट ने हुडा के मुख्य प्रशासक से यह भी पूछा है कि जब यह सोसायटी हरियाणा के अधिकारियों के लिए थी तो क्या किसी नियम के तहत जज, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों को इसमें सदस्य बनाया जा सकता था, इसके लिए सरकार या हुडा ने कोई नई पॉलिसी बनाई थी? 

4 कमरों वाले 83 लग्जरी फ्लैट बने थे :
मनसा देवी काम्पलैक्स में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद बंद पड़ी उक्त सोसायटी में 4 कमरों वाले 83 लग्जरी फ्लैट बने थे, जो कि हरियाणा सरकार में कार्यरत अधिकारियों को आबंटित किए जाने थे लेकिन सोसायटी के अध्यक्ष व अन्य ने मिलीभगत कर 80 प्रतिशत फ्लैट आई.ए.एस., आई.पी.एस. अफसरों व हाईकोर्ट और जिला अदालतों के जजों को आबंटित कर दिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी व वर्तमान में हरियाणा पुलिस के आई.जी. के दो रिश्तेदारों सहित हाईकोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चार जजों के फ्लैट भी इस सोसायटी में हैं।

हाईकोर्ट ने मांगा इन सवालों का जवाब :
हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या किसी के परिवार के पास पहले प्लॉट या हुडा का फ्लैट है तो क्या वह इस सोसायटी के लिए मैंबर बनने के योग्य है? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि किसी को अगर प्लॉट या हुडा का फ्लैट अलॉट हो गया है तो वह अब वापस लेने का क्या नियम है? 

नियमों के विपरीत अगर किसी को फ्लैट का आबंटन हुआ है तो आबंटी के खिलाफ हुडा कोई कार्रवाई कर सकता है? कोर्ट ने इस तरह के कुछ और अन्य सवालों के जवाब देने के लिए हुडा के मुख्य प्रशासक को छह सप्ताह का समय दिया है। 

इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया कि पंचकूला में मौजूद सोसायटी में अलॉटमैंट मनमाने तरीके से की गई है। याची ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2001 में ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी के लिए मनसा देवी कॉम्पलैक्स में भूमि दी थी। 

यह हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए दी गई थी और इसका नाम हरियाणा गवर्नमैंट ऑफिसर ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी था। याची ने कहा कि आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी नहींं होते, बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। 

फ्लैट्स से वंचित रहे तो पहुंचे हाईकोर्ट :
फ्लैट्स से वंचित रह गए सोसायटी के सदस्य व हरियाणा सरकार के कई अधिकारियों ने आपराधिक शिकायत देने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। मामला 2014 से हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसमें कई अनियमितताएं पाई जा चुकी हैं। 

कई अधिकारियों ने झूठे शपथपत्र तक दिए, फर्जी दस्तावेज बनवाए, रजिस्ट्रार को-ऑप्रेटिव से किसी अन्य सोसायटी में प्लॉट, फ्लैट या घर नहीं होने का प्रमाणपत्र आज तक नहीं दिया। यहां तक कि खुद के नाम से फ्लैट न लेकर अपने सगे-संबंधियों के नाम फ्लैट लिए गए, जो कि नियमों के विपरीत है। हाईकोर्ट ने बन चुके फ्लैटों के आबंटन पर रोक लगा रखी है।


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Priyanka rana

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