एम.एम.पी.एस.वाई. के माध्यम से परिवारों को समृद्ध बना रही हरियाणा सरकार

punjabkesari.in Sunday, Mar 13, 2022 - 08:35 PM (IST)

चंडीगढ़,(बंसल): मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य के लोगों को सर्वोपरि सुविधाएं प्रदान करने और कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आॢथक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आॢथक रूप से कमजोर वर्ग की मदद करना है ताकि उन्हें भी बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एम.एम.पी.एस.वाई.) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इसके तहत हरियाणा के सभी ई.डब्ल्यू.एस. के लिए दुर्घटना बीमा और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पैंशन और पारिवारिक भविष्य निधि सुनिश्चित की गई है।

 


यह योजना सभी ई.डब्ल्यू.एस. परिवारों, जिनकी आय 1.80 लाख तक है और 2 हैक्टेयर तक की भूमि वाले परिवारों के साथ 1.5 करोड़ तक के वाॢषक कारोबार वाले छोटे व्यवसायियों को कवर करती है। योजना के तहत कवर किया गया प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष 6000 के लाभ के लिए पात्र हो जाता है, जिसका उपयोग पैंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी हिस्से के भुगतान के लिए किया जाता है। इसमें से, 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के तहत जीवन बीमा के लिए 330 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। 18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के तहत दुर्घटना बीमा के लिए प्रति वर्ष 12 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवारों को किया जाएगा। 

 


योजना के तहत 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के लाभार्थी के लिए 55-200 रुपए प्रति माह की राशि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पी.एम.एस.वाई.एम.वाई.) या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पी.एम.एल.वी.एम.वाई.) या प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पी.एम.-के.एम.वाई.) में पैंशन प्रदान करने के लिए योगदान स्वरूप जमा करवाई जाएगी। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपए प्रति माह की दर से पैंशन का भुगतान किया जाएगा। पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पैंशन विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए। शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद), यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नकद में निकाला जा सकता है या वह विशेष रूप से डिजाइन किए गए परिवार भविष्य निधि फंड (एफ.पी.एफ.) में निवेश का विकल्प चुन सकता है। इस विकल्प के तहत, पात्र परिवार को हरियाणा सरकार द्वारा एफ.पी.एफ. में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।

 


ऐसे उठाएं योजना का लाभ 
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभाॢथयों को अपने घर के नजदीक कॉमन सॢवस सैंटर जाना होगा। वहीं, वे योजना से संबंधित जानकारी लेने के बाद आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की एक प्रति भी आवश्यक होगी। फॉर्म भरते समय प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक प्रति कॉमन सॢवस सैंटर में जमा करनी होगी। इसके साथ ही बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी जमा की जा सकती है। इससे सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।


 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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