124 रुपए का खिलौना बेचा 300 में, फोरम ने ठोका हर्जाना
punjabkesari.in Monday, Jan 27, 2020 - 10:26 AM (IST)
चंडीगढ़(राजिंद्र) : सैक्टर-46 स्थित विवेक स्टेशनर्स को 124 रुपए का खिलौना 300 रुपए में बेचना महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को सेवा में कोताही का दोषी पाया है और जुर्माना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता से लिए गए अतिरिक्त 176 रुपए भी वापस करने के आदेश दिए हैं।
चंडीगढ़ सैक्टर-46 निवासी रोहित कुमार ने अपने वकील दीक्षित अरोड़ा के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में सैक्टर-46सी स्थित बूथ नंबर-22 विवेक स्टेशनर्स के खिलाफ शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि वह 4 अक्तूबर 2018 को अपने बेटे के साथ एनिमल टॉय सेट लेने के लिए उक्त दुकान पर गए। दुकानदार ने उनसे उस एनिमल टॉय सेट के लिए 300 रुपए चार्ज किए। खरीदारी करने के बाद जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि खिलौने के बॉक्स पर एम.आर.पी. 124 रुपए अंकित था।
इस बात की जानकारी शिकायतकर्ता की तरफ से दुकानदार को दी गई, लेकिन दुकानदार ने खिलौने का सेट वापस लेने से इन्कार कर दिया। इसके बाद ही शिकायतकत्र्ता रोहित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद सैक्टर-46सी स्थित बूथ नंबर-22 विवेक स्टेशनर्स को सेवा में कोताही का दोषी पाया।
अतिरिक्त राशि लौटाने के दिए निर्देश :
उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि क्योंकि शिकायतकर्ता को ज्यादा नुक्सान नहीं झेलना पड़ा है, इसलिए मुकद्दमे के खर्च और मुआवजा के रूप में 1500 रुपए अदा करने के आदेश दिए।
इसके अलावा अतिरिक्त लिए गए 176 रुपए भी दुकानदार को शिकायतकर्ता को वापस करने के आदेश दिए गए हैं। उपभोक्ता फोरम के इन आदेशों की पालना 30 दिनों के अंदर करनी होगी। दूसरे पक्ष ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती।