इंश्योरैंस कंपनी ने नहीं दिया टू व्हीलर का क्लेम, फोरम ने ठोका जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Dec 15, 2019 - 10:20 AM (IST)

चंडीगढ़(साजन) : इंश्योरैंस कंपनी ने दस्तावेजों की कमी का हवाला देकर एक व्यक्ति के चोरी हुए एक्टिवा की क्लेम राशि नहीं दी। इस पर कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाया और उस पर जुर्माना लगाया है और ब्याज सहित क्लेम की पूरी राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। 

फोरम ने ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ क्लेम की पूरा राशि 51 हजार 831 रुपए शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा और सेवा में कोताही बरतने के लिए 15 हजार रुपए मुआवजा के तौर पर भुगतने के आदेश दिए। मुकदमा खर्च के रूप में भी 7 हजार रुपए देने होंगे। इन आदेशों की पालना 30 दिनों के अंदर करनी होगी।

यह है मामला :
सैक्टर-38 वेस्ट में रहने वाले सोहनबीर सिंह ने नई दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड के जी.एम., कंपनी के चंडीगढ़ सैक्टर-30 सी स्थित कंपनी के मैनेजर और एच.डी.एफ.सी. बैंक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उन्होंने एक्टिवा खरीदी, जिसका एक साल के लिए ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी से इंश्योरैंस कराया। 

कुछ ही महीनों बाद सैक्टर-22सी स्थित पैट्रोल पंप के पास से एक्टिवा चोरी हो गई। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस और इंश्योरैंस कंपनी को भी दी। कुछ दिनों बाद पुलिस की तरफ से इस मामले में केस दर्ज कर जांच की गई लेकिन एक्टिवा का कुछ पता नहीं लगा। 

इसके बाद शिकायतकर्ता ने क्लेम के लिए इंश्योरैंस कंपनी का रुख किया लेकिन कंपनी दस्तावेजों की कमी का हवाला देकर क्लेम देने से बचती रही। इसके बाद उन्होंने फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम में कंपनी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने किसी भी तरह सेवा में कोताही नहीं बरती है। वहीं, फोरम ने एच.डी.एफ.सी. बैंक के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया। 


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Priyanka rana

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