कोरोना के चलते एक्साइज पॉलिसी डेढ़ माह के लिए फिर एक्सटैंड

punjabkesari.in Sunday, May 10, 2020 - 04:37 PM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : शहर में कोरोना वायरस के चलते चंडीगढ़ प्रशासन का एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नई एक्साइज पॉलिसी को लागू नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि यूटी प्रशासन ने एक्साइज पॉलिसी 2019- 20 को फिर से डेढ़ माह के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अब इस एक्साइज पॉलिसी के सभी प्रावधान 30 जून तक लागू रहेंगे।

इस संबंध में अस्सिटेंट एक्साइज एंड टैक्ससशन कमिश्नर आरके चौधरी ने बताया कि उन्होंने पॉलिसी को डेढ़ माह के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि लॉक डाउन में कई छूट मिलने के साथ ही शहर में शराब के ठेके खुल गए हैं, इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है, ताकि इससे संबंधित उनका कोई भी काम ना रुके। 

15 मई तक एप्लीकेशन करवानी होगी जमा :
लाइसैंस रिन्यू करवाने के लिए वेंडर 15 मई तक ऑनलाइन व विभाग के आफिस में मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। इसके इलावा जिन वेंडर्स ने पहले अपने लाइसैंस रिन्यू नहीं करवाए थे, वह भी अपने 30 जून तक लाइसेंस रिन्यू करवा सकते है और उनके लिए 11 मई लास्ट डेट आवेदन करने की निर्धारित की गयी है। इससे पहले प्रशासन ने एक्साइज पालिसी 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक बढ़ा दी थी, जो अवधि अब समाप्त होने जा रही है। 

रिन्यू के बाद डेढ़ माह की फीस लाइसेंसी को देनी होगी :
बताया जा रहा है कि रिन्यू के लिए लाइसैंस फीस 2019-20 के एक्साइज पॉलिसी के तहत व बिड अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। लाइसेंस रिन्यू के बाद पूरे डेढ़ माह की फीस लाइसेंसी को जमा करवानी होगी। इसके अलावा ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस व परमिट फीस भी वर्तमान एक्साइज पॉलिसी के तहत ही चार्ज की जाएगी। लिकर की रिटेल सेल के लिए बेसिक कोटा भी पॉलिसी के तहत ही दिया जाएगा। 

एक्साइज कमिश्नर द्वारा लिकर की सप्लाई के लिए होलसेल सप्लायर्स का लाइसेंस भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी तरह लिकर, बीयर और वाइन पर एक्साइज ड्यूटी भी वर्तमान पॉलिसी के तहत ही ली जाएगी। विभाग द्वारा यह सभी प्रावधान इसलिए किए जा रहे हैं, ताकि लाइसैंसी व लिकर वेंडर को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह सभी प्रकार के लाइसैंसी के लिए असेसमेंट फीस, इंपोर्ट फीस व एक्सपोर्ट फीस भी वर्तमान पॉलिसी के प्रावधान के तहत ही ली जाएगी। जबकि बाकी सभी प्रावधान भी पॉलिसी के तहत ही लागू रहेंगे।

जो ठेके बंद, उनकी फीस होल्ड पर :
वहीं शहर में कंटेनमेंट जोन के अंदर व पास होने के चलते जो ठेके बंद पड़े हैं, उन पर विभाग अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं ले पाया है कि उनसे सभी फीस वसूली जाएगी या नहीं। बंद होने के चलते विभाग ने उनका फैसला अभी होल्ड पर ही रखा हुआ है। 

ऐसे 12 के करीब ठेके हैं, मध्य मार्ग, सैक्टर-17,22 विभाजित रोड व सेक्टर-34,35 की विभाजित रोड पर स्थित हैं। बता दें कि विभाग ने नई पालिसी में पिछली बार से अधिक रेवन्यू दर्शाया है। यही कारण है कि नई पालिसी लागू होने के बाद बीयर और कंट्री लिकर के रेट्स बढ़ जाएंगे।


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Priyanka rana

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