पंजाब में कोविड नैगेटिव रिपोर्ट के बिना प्रवेश पर पाबंदी

punjabkesari.in Sunday, May 02, 2021 - 09:58 PM (IST)

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब में बाहर से आने वालों को अब बिना कोविड नैगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही 15 मई तक गैर-जरूरी सामान की सभी दुकानें बंद रहेंगी। पंजाब सरकार ने कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 15 मई तक के लिए सख्ती बढ़ा दी है। इसके तहत अब बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को पंजाब में दाखिल होने के लिए 72 घंटे तक की कोविड नैगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिस व्यक्ति ने वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली है और उसके पास दो सप्ताह पुराना वैक्सीन सर्टीफिकेट है, वह भी मान्य होगा। इसी कड़ी में सरकार ने राज्यभर में रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू में सख्ती के आदेश दिए हैं, जिसके तहत बिना कफ्र्यू पास के चलने वालों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


‘कार, टैक्सी में केवल दो पैसेंजर को मंजूरी’
नए नियम के मुताबिक अब कार-टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर भी केवल पारिवारिक सदस्य ही सफर कर सकेंगे। वहीं, विवाह-संस्कार आदि कार्यक्रमों में केवल 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। गांवों को ठिकरी पहरा लगाने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालयों व बैंक में 50 फीसदी स्टाफ काम करेगा।


‘किसानों को जमावड़ा न करने की अपील’
गृह विभाग ने राज्य में किसानों को किसी भी टोल प्लाजा, पैट्रोल पंप व मॉल पर जमावड़ा न करने का आग्रह किया है। वहीं, सब्जी मंडी में सोशल डिस्टैंसिंग का अनिवार्य तौर पर पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में पंजाब के सभी धार्मिक स्थल शाम 6 बजे बंद होंगे। 
 


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News Editor

Ajesh K Dharwal

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