फैस्टीवल सीजन में स्टॉल की अनुमति मिलेगी या नहीं, फैसला आज

punjabkesari.in Monday, Oct 14, 2019 - 10:37 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र) : फैस्टीवल सीजन के दौरान व्यापारियों को शहर भर में स्टॉल लगाने की अनुमति मिलेगी या नहीं, इसे लेकर सोमवार को फाइनल फैसला हो सकता है। इस संबंध में चंडीगढ़  नगर निगम कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर और एस.एस.पी. के साथ मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में इस संबंध में फाइनल मुहर लगाई जा सकती है कि स्टॉल लगेंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले लीगल राय भी मांगी गई थी। 

 

इसके अलावा ट्रेडर्स एसोसिएशनें भी निगम से परमिशन देने की मांग कर रही हैं। इस संबंध में निगम के स्पैशल कमिश्नर संजय झा ने बताया कि निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एस.एस.पी. की इस संबंध में मीटिंग होगी। मीटिंग में जो भी फाइनल होगा, उसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लीगल राय भी ली जा चुकी है, लेकिन जो भी तीनों विभाग संयुक्त रुप से निर्णय लेंगे, उस पर ही आगे काम  किया जाएगा। 

 

इससे पहले निगम ने कानूनी राय मांगी थी, जिसमें यू.टी. के सीनियर स्टैंडिंग काऊंसिल ने फैस्टीवल सीजन के दौरान सैक्टर-17 और 22 को छोड़कर  बाकी सैक्टरों में स्टॉल लगाने की परमिशन देने की सिफारिश की थी। इस संबंध में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सिर्फ से क्टर-22 के अवैध वैंडरों से संबंधित ही मामला है। इसमें साधारण फैस्टीवल सीजन के दौरान स्टॉल की अनुमति देने को शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हर साल ही दी जाती है। कोर्ट ने निगम को एक माह में वैंडरों को हटाने के निर्देश दिए थे।

 

सैक्टर-17 को भी नहीं किया जाए शामिल 
रिपोर्ट में कहा गया था कि सेक्टर-17 को नो वैंडिंग जोन घोषित किया गया है, इसलिए वहां पर इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले निगम काऊंसिल ने कहा था कि अगर स्टॉल की अनुमति दी गई तो निगम को कोर्ट के गुस्से का का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने सीनियर स्टैंडिंग काऊंसिल से इस संबंध में सलाह  लेने के लिए कहा था। व्यापारियों ने भी निगम कमिश्नर से स्टॉल लगाने की अनुमति देने की अपील की थी। निगम की पहले ही वित्तीय हालत ठीक नहीं है। अगर वह  स्टॉल की परमिशन नहीं देता है तो उसे 50 लाख रुपये के करीब घाटे का सामना करना पड़ेगा। 

 

फैस्टीवल सीजन के दौरान दी जाती है परमिशन 
बता दें कि हर साल ही फैस्टीवल सीजन के दौरान दुकानदारों और वेंडरों को स्टॉल लगाने के लिए कूपन जारी किए जाते हैं। फैस्टीवल से तीन दिन पहले इसकी  अनुमति दी जाती है, जिसमें दशहरा, करवाचौथ, धनतेरस और दीवाली फैस्टीवल शामिल है। बताया जाता है कि तीन दिन के लिए प्रति दिन 500 रुपए व जी.एस.टी. चार्ज किया जाता था। वहीं अगर ये परमिशन 7 या 20 दिन के लिए ली जाती है तो दो हजार व जी.एस.टी. प्रति दिन चार्ज किया जाता है।  


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pooja verma

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