एन.डी.पी.एस. केस में अदालत ने दोषी को सुनाई 10 साल कैद की सजा

punjabkesari.in Saturday, Dec 25, 2021 - 12:52 PM (IST)

चंडीगढ़।  (संदीप): एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने दोषी लाल ङ्क्षसह को 10 साल कैद की सजा सुनाई है सजा के साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्मान अदा ना करने पर उसकी सजा की अवधि मे बढ़ौतरी की जाएगी। मौली जागरां थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ वर्ष 2019 में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ऑप्रेशन सेल की टीम ने उसे मौली जागरां से रेलवे स्टेशन रोड के पास 880 नशीले कैप्सूल्स के साथ गिरफ्तार किया था।


मौली जागरां थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार ऑप्रेशन सेल के ए.एस.आई. जगतार सिंह की अगुवाई में टीम ने मौली जागरां से रेलवे स्टेशन रोड पर नाका लगाया हुआ था और इस दौरान पुलिस टीम यहां से आने जाने वाले वाहनों की चेङ्क्षकग कर रही थी। इसी समय पुलिस ने एक एक्टिवा चालक को नाके पर रोका, लेकिन पुलिस को देख एक्टिवा चालक ने एक्टिवा पर रखे बैग को फैकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब उसके बैग को पकड़ लिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से विभिन्न तरह के प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। पुलिस को उसके पास से विभिन्न तरह के प्रतिबंधित कैप्सूल के 30 और 80  पत्ते बरामद हुए थे।

 

जिनमें कुल 880 कैप्सूल्स बरामद हुए थे। एक्टिवा चालक अपने साथ इस तरह से कैप्सूल लेकर जाने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस या परमीट पुलिस को नही पाया। पुलिस पुछताछ के दौरान उसकी पहचान लाल ङ्क्षसह उर्फ अगलू के तौर पर हुई थी। पुलिस ने जांच के आधार पर उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।


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News Editor

Sandeep

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