एम.एल.ए., एम.पी. व गणमान्यों पर दर्ज मामलों की जांच को लेकर हाईकोर्ट नाराज

punjabkesari.in Tuesday, Dec 06, 2022 - 09:14 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): सांसदों, विधायकों व अन्य गणमान्यों पर दर्ज हुए आपराधिक मामलों की इन्वैस्टीगेशन में और ट्रायल में हो रही देरी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद दोनों राज्यों और चंडीगढ़ सहित अन्य जांच एजैंसियों को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा है  कि अगली सुनवाई तक सभी लंबित मामलों की जांच पूरी कर कोर्ट के समक्ष 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। 

 


बैंच ने पिछली सुनवाई पर भी पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाते हुए कहा था कि कोर्ट को मजबूर न करें कि हमें सख्त आदेश पारित कर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी पड़े। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेटस रिपोर्ट्स और एफिडैविट से काम नहीं चलेगा क्योंकि कोर्ट चाहती है कि जल्द से जल्द लंबित मामलों का फैसला हो जो कि आरोपियों के लिए भी फायदेमंद होगा। जस्टिस ए.जी. मसीह पर आधारित बैंच ने कहा कि कोर्ट में पेश हो चुकी स्टेटस रिपोर्ट्स में कॉपी पेस्ट हो रही है, जबकि लग रहा है कि आरोपी राजनीतिज्ञों को पुलिस और इन्वैस्टीगेशन एजैंसियां शैल्टर दे रही हैं।  

 


कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस प्रमुखों तथा अन्य जांच एजैंसियों के प्रमुखों को कहा कि दिनचर्या के मामलों के अलावा एम.एल.ए., एम.पी. व गणमान्यों पर दर्ज मामलों को भी गंभीरता से लें और इन्वैस्टीगेशन रिपोर्ट के साथ गवाहों के बयान भी शामिल किए जाएं ताकि ट्रायल समय पर पूरा हो। कोर्ट ने कहा कि पुलिस व जांच एजैंसियों के रवैये से लग रहा है कि वह अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहती बल्कि उनकी तरफ से आरोपियों को समय दिया जा रहा कि वह गवाहों से सांठ-गांठ कर सके। 

 


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स को आदेश दिए थे कि गणमान्यों पर दर्ज हुए आपराधिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को निर्देश दिए थे कि ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द मामलों में फैसले लें। उक्त निर्देशों और कोर्ट मित्र नियुक्त किए जाने के बावजूद पुलिस की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, जिसके चलते हाईकोर्ट तल्ख टिप्पणियां भी कर चुका है और अफसरों को चेतावनी भी दी जा चुकी है, बावजूद इसके जांच रफ्तार नहीं पकड़ रही। मामले की सुनवाई अब 19 जनवरी को होगी।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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