यूनाइटेड किंगडम निवासी महिला से रेप करने वाले को 12 वर्ष कैद

punjabkesari.in Monday, Jul 25, 2022 - 06:59 PM (IST)

चंडीगढ़,(सुशील राज):ललित होटल में यूनाइटेड किंगडम निवासी 56 वर्षीय महिला से दुष्कर्म मामले में जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्पैशल जज स्वाति सहगल ने ने होटल के पूर्व कर्मचारी फरहानुजा जामा को 12 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। सजा सुनाए जाने से पहले दोषी ने कोर्ट से रहम की अपील की उसने कहा कि वह बेकसूर है,उसने कुछ गलत नहीं किया। उसके बुजुर्ग मां-बाप हैं और 4 बहने हैं जिनकी देखभाल करनी है। उसकी बहनों की अभी शादी नहीं हुई है। उस पर दया दिखाई जाए क्योंकि उसका पूरा करियर और जिंदगी आगे पड़ी है। वहीं सरकारी वकील से उसके लिए सख्त सजा की मांग की। 

 


अतिथि देवो भव के सिद्धांत को कलंकित किया जज
अदालत ने कहा कि महिलाओं के साथ रेप और हमले बढ़ रहे हैं। विदेशियों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं से टूरिस्ट में डर पैदा हो गया है। रेप सिर्फ शरीर के साथ किए जाने वाला बर्बर कृत्य ही नहीं है बल्कि पीड़िता के दिमाग और आत्मा पर भी जख्म छोड़ देता है। यह कभी नहीं भरता। भारतीय जमीन पर विदेशी महिला के साथ दोषी ने यह कृत्य किया है। ऐसे में उसने भारत के मोटो अतिथि देवो भव को भी कलंकित किया है। इस कृत्य से देश की छवि खराब हुई है। ऐसे में वह सख्त सजा का हकदार है। अदालत ने 22 जुलाई को कोर्ट ने 31 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया था। होटल ललित के कर्मी ने 20 दिसंबर 2018 को दुष्कर्म को अंजाम दिया था।
 

 

मसाज के बहाने गलत ढंग से टच करने लगा
विदेशी महिला ने शिकायत में कहा था कि 20 दिसंबर 2018 को वह होटल के स्विमिंग पुल के पास सुबह 10:45 बजे के लगभग बैठी हुई थी। उनके साथ ब्वॉयफ्रैंड था। इसी दौरान कर्मी आया और सिर से पांव तक मसाज देने का ऑफर किया। शुरूआत में महिला ने उसे मना कर दिया, मगर उसके बार-बार कहने पर वह राजी हो गई। विदेशी महिला के मुताबिक, दोषी उसके घुटनों के ऊपर मसाज के दौरान अनुचित तरीके से छूने लगा। जब महिला ने उसे मना किया तो बोला कि वह प्रैशर प्वाइंट चैक कर रहा है। इसके बाद दोषी कर्मी से उनके साथ यौन क्रूरता की।
 

 

होटल स्टाफ ने पुलिस से छिपाया मामला
होटल स्टाफ को उसकी शिकायत करने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। होटल स्टाफ ने वादा किया था कि दोषी कर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद महिला शिमला चली गई और 27 दिसंबर 2018 को वापस होटल आई। महिला को पता चला कि होटल ने कोई पुलिस शिकायत नहीं दी तो महिला ने खुद आई.टी. पार्क थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने 31 मार्च 2018 को रेप का केस दर्ज किया। जांच के बाद कर्मी के खिलाफ चालान पेश किया और कोर्ट ने आरोप तय करते हुए मुकद्दमा चलाया, जिसमें वह दोषी साबित हुआ है। पुलिस ने मामले में 12 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए थे। 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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