कोरोना वायरस : कोचिंग सैंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, नाइट क्लब 31 तक बंद

punjabkesari.in Tuesday, Mar 17, 2020 - 10:46 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। यही कारण है कि सोमवार को प्रशासन ने अहम फैसला लिया। प्रशासन ने कोरोना वायरस के चलते शहर में सभी सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, नाइट क्लब, पब, स्पा सैंटर्स, वीडियो गेमिंग सैंटर्स, शॉपिंग मॉल और कोचिंग सैंटर्स को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया है। 

 

प्रशासन ने सोमवार दोपहर तीन बजे से ही इन सभी को बंद करने के आदेश जारी किए। प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर के साथ बैठक के बाद ही इस संबंध में फैसला लिया गया और एडवाइजर मनोज परिदा की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई। 

 

प्रशासन ने ये फैसला स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटीज के 31 मार्च तक बंद करने के निर्णय के बाद लिया है। एडवाइजर मनोज परिदा ने यह साफ किया कि अगर किसी भी बड़े मॉल में ग्रॉसरी और मैडिसन की कोई शॉप है तो वह खुली रहेंगी लेकिन मॉल के अंदर की अन्य दुकानों को बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने शहर में किसी भी कार्यक्रम में 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ एकत्रित होने पर भी 31 मार्च तक रोक लगा दी है। 

 

इन आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के संबंध में विभाग को निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक शहर में कोई भी मरीज कोरोना पॉजीटिव नहीं पाया गया है। अब तक फिलहाल सभी मरीज यहां आए हैं, उन सभी की रिपोर्ट नैगेटिव आई है लेकिन एहतिहात के तौर पर ही प्रशासन द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं।

 

जरूरी न हो तो स्थगित करें कार्यक्रम 
 स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में पहले से ही कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं और हर नैगेटिव पाए जाने वाले मरीज को 14 दिन तक उनके घरों में रखा जा रहा है और समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच हो रही है। प्रशासन के आदेशों के बाद ही मॉल व सिनेमा हॉल में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। 

 

क्योंकि पिछले कल से ही ये चर्चा चल रही थी कि सिनेमा हॉल व मॉल को बंद करने के प्रशासन आदेश जारी कर सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई कार्यक्रम बहुत जरूरी न हो तो उसको स्थगित कर दें। लोग भीड़ में न जाएं और न ही भीड़ को एकत्रित होने दें। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लोग दहशत न फैलाएं, बल्कि जागरूक हों। 

 

प्रशासन ने शहर में मास्क और सैनेटाइजर को आवश्यक सामान घोषित कर दिया है और इसे तय रेट से ज्यादा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शहर में लोगों को मास्क एवं सैनेटाइजर को सरकार की ओर से तय रेट पर प्रदान करने को दुक ानदारों को कहा गया है। मास्क एवं सेनेटाइजर को 30 जून तक जरूरी सामान के रूप में घोषित कर दिया है। 

 

देश में कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार की ओर से कई कार्यक्र मों को रद्द कर दिया गया है, वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अपने डोर टू डोर जनगणना कार्यक्रम को भी एक माह के लिए टाल दिया है। इस अभियान को अब 1 मई से शुरू करने का फैसला लिया गया है।

 

प्रशासन ने कोचिंग सैंटरों को भी 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इससे यहां परीक्षा की तैयारियों में जुटे लाखों छात्रों को अब थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन एडवाइहर परिदा का कहना है कि लाइफ सेविंग ज्यादा जरूरी है और परीक्षा की तैयारी रुककर भी की जा सकती है। अब छात्रों को घर बैठकर ही परीक्षा की तैयारियां में जुटना होगा। 
 

परिदा ने बताया कि प्रशासक के साथ हुई बैठक में एक अन्य अहम फैसला लिया गया कि 31 मार्च को पंजाब सर्विस रूल के तहत रिटायर होने वाले 240 कर्मियों के मामले को एम.एच.ए. को भेजा जा रहा है। अगर एम.एच.ए. पंजाब के सर्विस रूल को यू.टी. के कर्मचारियों पर लागू करना चाहता है तो उन्हें 31 मार्च से पहले इसकी सूचना जारी कर देगा और नहीं तो केंद्र से इस पर अंतिम फैसला लेने की अपील की गई है। इसमें केंद्र को बताया गया कि पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमैंट ऐज 58 साल कर दी है और केंद्र की 60 साल है। 


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pooja verma

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