कैरी बैग के पैसे वसूलने के मामले में बिग बाजार की अपील खारिज
punjabkesari.in Thursday, Oct 22, 2020 - 09:14 PM (IST)
चंडीगढ़, (ब्यूरो): जिला कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रैसल कमीशन ने बिग बाजार के खिलाफ सुनाए फैसले को सही ठहराते हुए अब स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने बिग बाजार की अपीलों को खारिज कर दिया है। दरअसल, बिग बाजार ने स्टेट कमीशन में जिला कंज्यूमर कमीशन के आदेशों को चुनौती दी थी। मोहाली और चंडीगढ़ के 9 लोगों ने इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 स्थित बिग बाजार स्टोर के खिलाफ जिला कंज्यूमर कमीशन में दी शिकायत में बताया था कि वे बिग बाजार में सामान खरीदने गए थे।
सामान के बिल में कैरी बैग के पैसे भी जोड़े गए थे। जब उन्होंने कर्मचारी से ऐसा करना गैरकानूनी बताया और कैरी बैग के पैसे न लेने की बात कही तो कर्मचारी नहीं माना और उनसे कैरी बैग के पैसे वसूल किए। जिला कंज्यूमर कमीशन ने बिग बाजार की ओर से कैरी बैग के लिए वसूले हुए पैसे शिकायतकत्र्ताओं को वापस करने के साथ ही उन्हें मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा राशि देने का भी आदेश दिया था।
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