ऑस्ट्रेलिया में इलाज के बाद नहीं दिया क्लेम, बीमा कंपनी पर ठोका 35 हजार रुपए हर्जाना

punjabkesari.in Sunday, Aug 04, 2019 - 09:10 AM (IST)

चंडीगढ़(राजिंद्र) : ट्रैवल केयर पॉलिसी लेने के बाद आस्ट्रेलिया जाने पर शिकायतकर्ता बीमार हो गए, लेकिन बीमा कंपनी ने इलाज पर खर्च हुए राशि का क्लेम देने से इंकार कर दिया। 

इसके चलते उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है और कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह अनिवार्य कटौती योग्य 50 यू.एस.डी. काटने के बाद शिकायतकर्ता को इलाज पर खर्च हुए 12800 और 2967 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (7,09,247 रुपए) जारी करे। 

साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 25 हजार रुपए मुआवजा और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिन के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो क्लेम और मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।

आस्ट्रेलिया पहुंचते ही हो गए बीमार :
सैक्टर-20ए चंडीगढ़ निवासी कृष्ण लाल गुप्ता ने फोरम में रिलायंस जनरल इंश्योरैंस, सैक्टर-9सी चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने आस्ट्रेलिया में अपने ट्रैवल के दौरान कंपनी से अपने और अपनी पत्नी के लिए ट्रैवल केयर पॉलिसी परचेस की। 

ये पॉलिसी 6 मार्च 2018 को इश्यू की गई और 7 मार्च 2018 से लेकर 12 जून 2018 के लिए प्रभावी थी। आस्ट्रेलिया पहुंचने पर वह बीमार हो गया, जिसके बाद ही वह कई बार हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास गए। इसके बाद ही वह फीवर, डायरिया और पेट में दर्द के चलते हॉस्पिटल में दाखिल रहे। जांच के बाद उन्हें बताया गया कि वह लिवर ऑब्सेस्स एंड कोलाइटिस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए उनका इलाज भी किया गया।

ईमेल पर दी क्लेम न देने की जानकारी :
ऑस्ट्रेलिया में इलाज पर उनके कुल 12,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च हुए। इसके अलावा इलाज से पहले और बाद में भी उनके 2,967 ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च हुए। 

इसके बाद ही वह कंपनी के ऑफिस गए और प्रोपर डोक्यूमैंट्स और बिल के साथ अपना क्लेम दाखिल किया, लेकिन बिना कोई ठोस कारण कंपनी ने ईमेल के जरिए उनको क्लेम देने से इंकार कर दिया। जिसके बाद ही उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी। कंपनी ने  फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। 


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Priyanka rana

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