अब लुधियाना इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट में प्लॉटों की अवैध बिक्री:विजीलैंस ने पूर्व चेयरमैन और 5 अन्य पर दर्ज किया केस

punjabkesari.in Thursday, Jul 28, 2022 - 08:32 PM (IST)

चंडीगढ़,(रमनजीत सिंह): मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टोलरैंस पॉलिसी के मद्देनजर पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने वीरवार को लुधियाना इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट (एल.आई.टी.) के पूर्व चेयरमैन रमन बालासुब्रमण्यम समेत कार्यकारी अधिकारी कुलजीत कौर, एस.डी.ओ. अंकित नारंग, सेल्ज क्लर्क प्रवीन कुमार, क्लर्क गगनदीप और चेयरमैन के पी.ए. संदीप शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले में आरोपी पी.ए. संदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

 


राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता के मुताबिक ब्यूरो ने एल.आई.टी. के जूनियर सहायक हरमीत सिंह और कार्यकारी अधिकारी कुलजीत कौर को रिश्वतखोरी के एक मामले में 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए 14 जुलाई को रंगे हाथ काबू किया था। इस संबंध में थाना विजीलैंस लुधियाना में 14 जुलाई को एफ.आई.आर. दर्ज की हुई है। 
 

 

अलॉटियों की हो गई मौत, मोटी रिश्वत लेकर बेच दिए प्लॉट
प्रवक्ता ने कहा कि उक्त केस की गहराई से जांच के दौरान यह बात सामने आई कि एल.आई.टी. के अधिकारियों ने भ्रष्ट रवैया अपनाते हुए एस.बी.एस. नगर में प्लॉट नंबर 9-बी, ऋषि नगर में 102, 103, 104, 105, 106-डी और सराभा नगर में 366-बी और 140 नंबर प्लॉट अवैध और भ्रष्ट तरीकों द्वारा अलॉट किए, जो कि स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों (एल.डी.पी.) और ट्रस्ट की अन्य योजनाओं के अंतर्गत आते थे, परंतु अनाधिकृत व्यक्तियों को मोटी रिश्वतें लेकर बेच दिए गए। प्रवक्ता के मुताबिक जांच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ अलॉटियों की मौत हो गई थी और उनके प्लॉट भी कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों को अलॉट किए गए और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर मोटी रिश्वतें लेने के सबूत मिले हैं। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए, 8, 12, 13(2) और आई.पी.सी. की धारा 409, 420, 467, 471, 120-बी के तहत एफ.आई.आर. नंबर 09 के तहत विजीलैंस ब्यूरो के आॢथक अपराध विंग के पुलिस थाना लुधियाना में केस दर्ज कर एल.आई.टी. के मुलजिमों/अधिकारियों के विरुद्ध अगली जांच जारी है।  
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Ajay Chandigarh

Recommended News

Related News