सी.बी.आई. ने हाईकोर्ट में पेश की सील बंद स्टेटस रिपोर्ट, कहा-जांच सही दिशा में चल रही है

punjabkesari.in Monday, Jan 18, 2021 - 10:44 PM (IST)

चंडीगढ़, (हांडा): गुरुग्राम में रिहायशी सोसायटी के लिए निर्धारित जमीन पर एंबिएंस मॉल बनाने की अनुमति देने के मामले में सोमवार को सी.बी.आई. ने मामले में अब तक की हुई जांच की सील बंद स्टेटस रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश कर दी है।

 

सी.बी.आई. की तरफ से  सुनवाई के वक्त पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर कोर्ट ने सी.बी.आई. को अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 22 मार्च तक का समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। जस्टिस राजन गुप्ता व करमजीत सिंह की खंडपीठ ने सरकार को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अभी सी.बी.आई. की जांच जारी है और पूर्ण  जांच के लिए सी.बी.आई. को जिन दस्तावेज की जरूरत पड़े सरकार उसे उपलब्ध करवाए। 


याचिका दाखिल करने वाले गुरुग्राम निवासी अमिताभ सेन व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि जिस भूमि पर एंबिएंस माल बना है वह रेजिडेंशियल सोसायटी के लिए मंजूर की गई थी। यहां पर रिहायशी निर्माण करने की योजना थी लेकिन अचानक इसे हरियाणा सरकार ने परिवर्तित करते हुए यहां पर कमर्शियल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि याचिका लंबित रहते निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और निर्मित की गई इमारत को गिराया जाए। पांच साल से लंबित इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राइवेट बिल्डरों और स्टेट अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण किया गया है और इस तरह की अनिमियताओं को देखते हुए हाईकोर्ट आंखे बंद कर नहीं बैठ सकता। 


हाईकोर्ट ने कहा कि आम जनता के अधिकारों का हनन करते हुए किसी बिल्डर को अवैध कमाई करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार मनमाने तरीके से रेजिडेंशियल सोसायटी पर कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है उस से अनुमति देने वाले अधिकारियों व विभाग की कार्यप्रणाली  सवालों के घेरे में आ गई है। 
 


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Vikash thakur

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