अब निजी स्कूलों में एन.सी.ई.आर.टी. से बाहर पाठ्यक्रम की नहीं लगेंगी पुस्तकें

punjabkesari.in Friday, May 07, 2021 - 08:46 PM (IST)

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा सैकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकें लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अब निजी स्कूल अपनी मनमर्जी से निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को बच्चों पर नहीं थोप पाएंगे और मोटा मुनाफा नहीं कमाएंगे।

 

2016 से ऐसा मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने हाईकोर्ट में यह दलील दी थी कि अधिकांश निजी स्कूल अपने मुनाफे व स्वार्थ के लिए निजी प्रकाशकों की पुस्तकें लागू कर रहे हैं। पहले शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 के अनुसार निजी स्कूलों में कोई भी पुस्तकें लगाए जाने का प्रावधान था। हरियाणा सैकेंडरी शिक्षा निदेशालय पंचकूला ने सभी निजी स्कूलों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सैकेंडरी निदेशालय ने ये आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। 

 


‘पहले नहीं थे शिक्षा निदेशक के पास अधिकार, अब मिली शक्तियां’
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि शिक्षा नियमावली 2003 में शिक्षा निदेशक को कोई अधिकार नहीं था कि वो पाठ्यक्रम में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम की पुस्तकें लागू करें, लेकिन हरियाणा सरकार ने नियमावली में संशोधन कर यह अधिकार अब शिक्षा निदेशक को दिया है। हरियाणा में किसी भी बोर्ड से संबद्धता रखने वाले सभी निजी स्कूलों में अब एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकें ही लागू करनी होंगी।

पाठ्यक्रम की पुस्तकों का निर्धारण भी शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश सचिव भारत भूषण बंसल ने बताया कि हरियाणा सैकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू करने के आदेश अभिभावकों की लंबी लड़ाई की जीत है। सरकार ने अभिभावकों के लिए ये बेहतर कदम उठाया है, अब शिक्षा निदेशालय निजी स्कूलों में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकों को सख्ती से लागू करवाए, ताकि अभिभावकों को राहत मिले।


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News Editor

Ajesh K Dharwal

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