दुकानदारों को बड़ी राहत, 9 दिन तक मिली स्टॉल लगाने की अनुमति

punjabkesari.in Saturday, Oct 19, 2019 - 10:36 AM (IST)

चंडीगढ़(राय) : दीवाली पर दुकानों के सामने स्टॉल लगाने के लिए दुकानदारों को अनुमति मिल गई है। निगम ने 9 दिन के लिए दुकानदारों को स्टॉल लगाने की अनुमति दे दी है। शनिवार से दुकानदार स्टॉल के लिए पर्ची कटवा सकेंगे। 

चंडीगढ़ व्यापार मंडल के सदस्यों ने शुक्रवार को एडवाइजर मनोज परीदा से अनुमति देने की गुहार लगाई थी। एडवाइजर ने कमिश्नर के.के. यादव को फोन कर अनुमति देने के लिए कहा। साथ ही मेयर राजेश कालिया से फोन पर बात कर इस संबंध मेंं कमिश्नर से चर्चा करने को कहा। सोमवार से स्टॉल लगाने के लिए अनुमति मिल जाएगी।

व्यापारी कई दिन से कर रहे थे मांग :
व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल वोहरा ने बताया कि दीपावली पर हर साल दुकानदार अपनी दुकानों के सामने स्टॉल लगाते हैं। यह एक परंपरा भी है। इस बार हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने स्टॉल लगाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। 

मंडल के सदस्योंं ने अधिकारियों को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश वैंडरों के लिए हैं, दुकानदारों के लिए नहीं। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में दशहरा व करवाचौथ भी निकाल गया और दुकानदारों की कमाई भी नहीं हो सकी। अब जब 17 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो एडवाइजर से मिलकर स्टॉल लगाने की अनुमति देने की गुहार लगाई। 

एडवाइजर ने निगम कमिश्नर को दिए आदेश :
एडवाइजर ने व्यापारियों की समस्या को सुनने के बाद तत्काल कमिश्नर को फोन कर दुकानों के सामने स्टॉल लगाने की अनुमति देने के लिए कहा। इसके बाद मेयर को फोन कर इस संबंध में कमिश्नर से बात करने को कहा। 

थोड़ी देर बाद ही कमिश्नर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को फोन कर स्टॉल लगाने की अनुमति देने के निर्देश दिए। व्यापारियों ने कहा कि उम्मीद है कि सोमवार से स्टॉल लगाने के लिए अनुमति मिल जाएगी। इस मौके पर व्यापार मंडल के चेयरमैन चरनजीव सिंह, जनरल सेक्रैटरी संजीव चड्ढा, कमलजीत सिंह पंक्षी, बलजिंदर गुजराल भी मौजूद रहे।

सैक्टर-17 और 22 में नहीं लगेंगे स्टाल :
दीवाली के उपलक्ष्य में नगर निगम ने स्टाल्स लगाए जाने की अनुमति तो दे दी है और इसके लिए शनिवार से निगम पर्चियां भी काटनी शुरू कर देगा लेकिन सैक्टर-17 और 22 मेंं इसकी अनुमति नहीं दी गई है। 

बताया गया की सैक्टर 17 नो-वेंडिंग जाने में आता है इसीलिए यहां स्टाल्स लगाए जाने की अनुमति नहीं दी गई जबकि सैक्टर-22 मार्कीट का मामला हाईकोर्ट मेंं चल रहा है और यहां कोर्ट ने यथास्तिथि घोषित की हुई है इसीलिए सैक्टर-22 में स्टाल्स लगाए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।  


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Priyanka rana

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