चंडीगढ़ प्रशासन ने की ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनियों (आवासीय) के लिए संपत्ति कर में छूट संबंधी अधिसूचना जारी

punjabkesari.in Tuesday, Jul 26, 2022 - 07:50 PM (IST)

चंडीगढ़,(राय):ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनियों को बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने 500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाली ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनियों (आवासीय) के लिए संपत्ति कर में छूट के संबंध में अधिसूचना जारी की है। और ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनियों (वाणिज्यिक) को वर्तमान निर्धारण वर्ष यानी 2022-23 से 31.08.2022 तक आवासीय के साथ-साथ वाणिज्यिक संपत्तियों पर संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने के छूट लाभ के विस्तार के साथ। अधिसूचना संख्या सी-158715-एफ.आई.आई.(8)-2022/11029 दिनांक 26.07.2022 के अनुसार, नगर निगम के प्रस्ताव के अनुसरण में, प्रशासक,टी, चंडीगढ़ ने पुनर्वासित कॉलोनियों के रूप में संदर्भित ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनियों के लिए राहत प्रदान की  समय-समय पर संपदा कार्यालय/चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन की विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित की।

 

 

 1) ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनियां (आवासीय) जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट से अधिक है।
- निर्धारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 में मूलधन की 50प्रतिशत छूट।
- आकलन वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में दंड राशि (जुर्माना और ब्याज सहित) पर 100प्रतिशत छूट।
-ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनियां (वाणिज्यिक)
- सभी बकाया पर दंड राशि (जुर्माना और ब्याज सहित) की 100प्रतिशत छूट।
- उल्लंघन के मामले में, मूल्यांकन की तारीख की गणना उल्लंघन का पता लगाने की तारीख से की जाएगी।
-यदि संपत्ति कर निर्धारण निर्धारण वर्ष 2004-05 से है, तो देय राशि बिना किसी अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज के 12 महीने की अवधि के भीतर 4 समान किश्तों में जमा की जा सकती है।

 

 ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनी वासी जिन्होंने पहले ही उल्लेखित छूट राहत का लाभ उठाए बिना संपत्ति कर जमा कर दिया है, उनके अतिरिक्त भुगतान को नगर निगम, चंडीगढ़ द्वारा भविष्य के आकलन में समायोजित किया जाएगा।

 


इसके अलावा, वर्तमान निर्धारण वर्ष यानी 2022-23 के लिए आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर संपत्ति कर जमा करने के लिए छूट लाभ के साथ अंतिम तिथि, जिसे पहले आदेश संख्या सी.158715 के तहत 31.07.2022 तक बढ़ाया गया था। 
-एफ.आई.आई.(8)-2022/8029्र-33 दिनांक 26.05.2022, को भी इसके द्वारा एक और एक महीने की अवधि यानी 31.08.2022 तक बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद, 2 ई. एफ. 01.09.2022, वे कर छूट के लाभों के बिना संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई हैं, जो कि संपत्ति कर उप कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुसार लागू दंड और ब्याज राशि के साथ है।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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