ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट भरत से बतमीजी का मामला: इंस्पैक्टर अमनजोत की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज ने की अग्रिम जमानत मंजूर

punjabkesari.in Wednesday, Aug 10, 2022 - 07:53 PM (IST)

चंडीगढ़,(सुशील राज):ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट भरत से बतमीजी करने के मामले में जिला अदालत ने बुधवार का इंस्पैक्टर अमनजोत को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशंस जज राजीव के.बेरी की अदालत ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा कि दस दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश होकर बेल बॉन्ड भरने के होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

 

 

जिला अदालत में तैनात ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट भरत ने आम्र्स एक्ट मामले में आरोपी की पेशी के दौरान इंस्पैक्टर अमनजोत पर कोर्ट रूम में बदसलूकी के आरोप लगाए थे। मैजिस्ट्रेट भरत की शिकायत पर चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट(सी.जे.एम.) डॉ.अमनइंदर सिंह की कोर्ट ने इंस्पैक्टर अमनजोत को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन किए थे। इंस्पैक्टर पर आई.पी.सी. की धारा 186, 188, 228, 353 और 166ए के तहत ट्रायल चलाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद अमनजोत ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी।
 

 

यह है मामला 
इंस्पैक्टर अमनजोत पर आम्र्स एक्ट मामले में आरोपी गगनदीप को पेशी के दौरान मैजिस्ट्रेट भरत से गलत व्यवहार करने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि 14 अप्रैल, 2022 को जिला अदालत में यह घटना हुई। सरकारी छुट्टी के दिन जज ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। इस दौरान उनके पास 16 मार्च 2022 को वसूली और आम्र्स एक्ट की धाराओं में सैक्टर-26 थाने में केस दर्ज किया था। आरोपी गगनदीप को 4 दिन के पुलिस रिमांड के बाद पेश किया गया। आप्रेशन सैल में तैनात ए.एस.आई. सुरजीत सिंह ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की अर्जी दी। इस पर इंस्पैक्टर अमनजोत सिंह के हस्ताक्षर थे। मैजिस्ट्रेट के पूछने पर ए.एस.आई. ने बताया कि इंस्पैक्टर अमनजोत कोर्ट में नहीं हैं। वह उनके बिहाफ में आए हैं। कोर्ट ने ए.एस.आई. को अर्जी पर दस्तखत करने वाले इंस्पैक्टर अमनजोत को बुलाने को कहा, ताकि अर्जी पर कानून के तहत निपटारा हो सके।

 

इसके बाद इंस्पैक्टर अमनजोत अदालत में आए थे। आम्र्स एक्ट मामले में पकड़े गए आरोपी की पेशी के दौरान बिना वर्दी आने, जज के सामने चिल्लाने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने व कोर्ट को अपमानित करने के आरोप में ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट भरत ने शिकायत की। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) ने जिला अदालत में 3 अगस्त से इंस्पैक्टर अमनजोत के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 186, 188, 228, 353 और 166ए के तहत ट्रायल चलाने के आदेश दिए थे।
 


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News Editor

Ajay Chandigarh

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