3 गैंगस्टरों से 12 बोर पिस्टल सहित 3 अवैध हथियार बरामद

punjabkesari.in Monday, Mar 16, 2020 - 01:43 PM (IST)

मोहाली (विनोद): गांव तीड़ा स्थित शराब के ठेके से चंद कदमों की दूरी पर गत 23 फरवरी 2020 को एक व्यक्ति द्वारा खुद ही अपनी कमर में रखा देसी कटटा चलने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते तीन वांटेड गैंगस्टरों से 12 बोर पिस्टल सहित 3 अवैध हथियार बरामद किए हैं। मुल्लांपुर पुलिस का कहना है कि अभी इस केस में और भी बड़े खुलासे होंगे, केस की जांच अभी भी चल रही है। मुख्य आरोपी पुलिस की निगरानी में है।  

 

पुलिस ने तीड़ा में खुद को गोली मारने वाले आरोपी रणबीर की निशानदेही पर तीन ओर गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान हरमन भुल्लर निवासी उमरपुरा अमृतसर, बलराज सिंह उर्फ बूरी बसंतकोटीया निवासी बसंतकोट गुरदासपुर और हरविंदर संधू निवासी पंडोरी वड़ैच अमृतसर के रूप में हुई थी।  पुलिस ने इन तीनों से पुलिस रिमांड के दौरान 12 बोर सहित 3 अवैध हथियार बरामद किए है। 

 

बता दें कि इन गैंगस्टरों से पहले ही 30 बोर का पिस्तौल, दो 32 बोर पिस्तौल, एक स्परिंगफील्ड राइफल और 18 कारतूस, 40 कारतूसों समेत 12 बोर गन, दो .315 बोर पिस्तौल, 2 कारें (एक आई 20 और एक सविफ्ट) और 3 नकली आधार कार्ड पुलिस बरामद कर चुकी है। पंजाब में हरमन भुल्लर के खिलाफ 8 मामले और बूरी बसंतकोटिया के खिलाफ 10 मामले व हरविंदर संधू के खिलाफ 3 मामले लंबित हैं।


 

ऐसे दबोचे गैंगस्टर
डी.जी.पी. ने बताया कि आरोपियों का सुराग रणबीर सिंह उर्फ लक्की निवासी गांव तीडा थाना मुल्लांपुर (एस.ए.एस. नगर) गोली लगने के कारण पी.जी.आई. में दाखिल हुआ था। जांच करने पर पता चला कि उसने 23 फरवरी 2020 को अचानक अपने आप को देसी हथियार के साथ गोली मार ली थी। 

 

इसके बाद जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि उसको यह हथियार हरमन भुल्लर और सैक्टर-40 चंडीगढ़ में रहते उसके साथी हैरी बाजवा के द्वारा मुहैया करवाए गए थे। हैरी द्वारा पिछले दो महीनों से सैक्टर-40 चंडीगढ़ में हरमन भुल्लर को रहने का सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया गया था। हैरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 

 

पंजाब पुलिस ने इनका सहयोग करने के आरोप में उत्तराखंड से उनके दो साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र अवतार सिंह निवासी तारापुर जिला मेरठ यू.पी. और गुरविंदर सिंह उर्फ खालसा पुत्र लखविन्दर सिंह निवासी बाजपुर को भी गिरफ्तार किया गया है। यह दोनों अलग-अलग जुर्मों जैसे कत्ल, कत्ल की कोशिश, हथियार एक्ट, आदि में शामिल हैं।


 


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pooja verma

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