केन्द्र ने SC से कहा: GM सरसों की फसल के बारे में हम नीतिगत निर्णय लेंगे

punjabkesari.in Monday, Jul 31, 2017 - 01:35 PM (IST)

नई दिल्लीः केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह डेढ़ महीने के भीतर यह निर्णय ले लेगा कि क्या देश में आनुवांशिक संवर्धित (जी.एम.) सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाए। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा से कहा कि यदि सरकार जी.एम. सरसों के पक्ष में निर्णय लेती है तो न्यायालय इसके व्यावसायिक दोहन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
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सितंबर के दूसरे सप्ताह होगी अगली सुनवाई
पीठ ने कहा कि चूंकि देश में सरसों की बुआई का सत्र अक्तूबर के महीने में शुरू होता है, इसलिए जी.एम. सरसों के व्यावसायिक उपयोग के बारे में लिया गया कोई भी निर्णय न्यायालय द्वारा इसकी विवेचना के बाद ही प्रभावी होगा। न्यायालय ने इसके साथ इस मामले की सुनवाई सितंबर के दूसरे सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, पीठ ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में यह बताने के लिये कहा था कि वह इस मामले में कब तक निर्णय ले लेगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 17 अक्तूबर को जी.एम. सरसों की फसल के व्यावसायिक उपयोग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी।

लगा था यह आरोप
जी.एम. सरसों के प्रकरण को लेकर अरुणा रोड्रिग्स ने न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। उनके वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि सरकार विभिन्न खेतों में सरसों के बीजों की बुआई कर रही है लेकिन उसने अभी तक इसके जैवीय सुरक्षा संबंधी बिन्दुओं को अपनी वेबसाइट पर नहीं डाला है।
 


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