हवाई यात्रियों के लिए सफर करना हुआ आसान, सरकार ने बदला यह नियम

punjabkesari.in Sunday, Jul 12, 2020 - 05:53 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सीविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म (Self-Declaration Form) को अपडेट किया है। मिनिस्ट्री ने सभी एयरलाइंस को जानकारी दी है कि जो यात्री बीते 21 दिन में कोरोना पॉजिटीव नहीं पाए गए हैं, उन्हें ही ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएग। 21 दिन की यह समय सीमा यात्रा की तारीख से पहले की होगी। PTI ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में बताया है।

ध्यान देने वाली बात है कि 21 मई को एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पिछले 2 महीने में कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाए गए यात्रियों को ही ट्रैवल करने की अनुमति होगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनि​स्ट्री ने यह फैसला इसलिए लिया है, क्योंकि उसका मानना है कि देश में बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं। ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है। सेल्फ-डिक्लेयरेशन फॉर्म में इस अपडेट के बारे में एयरलाइंस को कुछ दिन पहले ही जानकरी दी गई है।

कोरोना से रिकवर व्यक्ति शर्तों के साथ कर सकते हैं ट्रैवल
इसमें आगे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमण से रिकवरी कर चुका है और बीते 3 सप्ताह में उसकी रिपोर्ट पॉजिटीव नहीं आई है तो उन्हें भी हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, रिकवर्ड लोगों को कोविड-19 डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोविड-19 रिकवरी सर्टिफिकेट दिखाने पर भी अनुमति मिल जाएगी। इसे उस हॉस्पिटल से प्राप्त किया जा सकता है, जहां पर कोरोना का इलाज कराया गया है।

भारत में रिकवरी रेट 63% 
भारत में अब तक संक्रमित हुए 8.2 लाख संक्रमित लोगों में से 5.15 लाख रिकवर हो चुके हैं। इसका मतलब रिकवरी रेट 63 फीसदी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 22,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब 2 महीने बाद डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विस शुरू की गई। जो कि 25 मई से शुरू कर दी गई थी।
 


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jyoti choudhary

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