NPS खाते से लेन-देन हुआ आसान, पांच दिन के भीतर Account में आएंगे पैसे
punjabkesari.in Saturday, Jan 16, 2021 - 06:20 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से आंशिक निकासी के नियमों को आसान कर दिया है। बदले हुए नियम के अनुसार, एनपीएस सब्सक्राइबर अब सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए इस फंड से आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह रकम केवल 5 दिनों में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
ऐसे करना होगा प्रोसेस
- तीन साल पुराने खाते से ही पैसा निकल सकता है
- कुल राशि का केवल 25 फीसदी राशि निकालने की सुविधा
- नोडल ऑफिस को करना होगा लिखित आवेदन
- आवेदन के साथ ही देना होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स
- सेल्फ डिकलेरेशन देने की सुविधा
- ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन निकासी की सुविधा
ऐसे होगी ऑनलाइन निकासी
पहले CRA वेबसाइट (https://cra-nsdl.com/CRA/) पर जाना है। यहां UserID और Password के जरिए लॉगिन करना है। अब जो पेज खुलेगा उसमें Partial Withdrawal का विकल्प चुनना है। आप कितनी रकम निकाल सकते हैं वह आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। निकासी के कारणों की जानकारी देनी है। उसके बाद Self Declaration का काम पूरा करना है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है। सबमिट करने से पहले बैंक अकाउंट डिटेल क्रॉस चेक कर लें। ओटीपी के जरिए आगे की तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिस दिन यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी उस दिन को छोड़ कर 5 वर्किंग डे के भीतर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे।
पत्नी के नाम पर खोलें ऐसा खाता
पत्नी को इनडिपेंडेंट बनाने के लिए आप उसके नाम NPS अकाउंट खोल सकते हैं। NPS अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त रकम देगा। साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी प्राप्त होगी। NPS अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी।
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