1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, रुपए-पैसों से जुड़े कामों पर होगा असर

punjabkesari.in Tuesday, Sep 28, 2021 - 03:50 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अक्टूबर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नए लागू होने वाले नियम या बदलाव रुपए-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग से जुड़े हैं। ये नए नियम ग्राहकों पर सीधा असर डालेंगे। इसमें ऑटो डेबिट नियम, तीन बैंकों की चेकबुक का काम ना करना समेत और भी कई नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं अगले माह से लागू हो रहे इन बदलावों के बारे में....

डेबिट/क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट का नियम
1 अक्टूबर 2021 से आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर ऑटो डेबिट का नियम बदलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से RBI का नया नियम लागू हो जाएगा। आरबीआई का नियम है कि बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों को डेबिट-क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से 5000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी यानी कि अब बिना ग्राहक की मंजूरी के बैंक आपके कार्ड से पैसे डेबिट नहीं कर पाएगा।

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ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट आदि। मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक एसएमएस या ईमेल आएगा। ऑटो-डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3 बैंकों की चेकबुक हो जाएंगी बेकार
1 अक्टूबर से तीन बैंकों के चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड होने जा रहे हैं। ये बैंक हैं इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभाव में आया है। वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुआ था, जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ है। इन तीनों पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने को कहा गया है। 

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डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की KYC अपडेट डेडलाइन
SEBI ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले KYC डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है। अगर 30 सितंबर से पहले आप अपने खाते में केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो डीमैट अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा और खाताधारक बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा।   
 
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन भी जरूरी
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए अब निवेशक को नॉमिनेशन की जानकारी देना भी जरूरी है। अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन नहीं देना चाहता तो उसे इसके बारे में एक डेक्लेरेशन फॉर्म भरकर देना होगा। अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करेगा तो उसके ट्रेडिंग और डीमैट खाते को फ्रिज कर दिया जाएगा। 

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​फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए यह नियम हो रहा लागू
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परिचालकों (फूड बिजनेस ऑपरेटर्स) के लिए 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के आदेश के मुताबिक, ‘‘लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।’’ यदि FSSAI नंबर का उल्लेख नहीं किया गया, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण/लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा।

​जमा होने लगेंगे जीवन प्रमाण पत्र
1 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगी देश में संबंधित हेड पोस्ट ऑफिसेज के डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों पर अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) को जमा कर सकेंगे। बाकी पेंशनभोगी 1 से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है और पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है, जहां पेंशन आती है।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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