खराब मशीन देने पर कम्पनी उपभोक्ता को देगी 4.80 लाख रुपए

punjabkesari.in Sunday, Oct 20, 2019 - 10:05 AM (IST)

चम्पावतः जिला उपभोक्ता फोरम ने उत्तम नगर नई दिल्ली की एक कम्पनी को उपभोक्ता को खराब मशीन देने पर 4.80 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

क्या है मामला 
चौक बाजार लोहाघाट निवासी दीपक चंद्र जोशी ने अपने भाई को स्वरोजगार से जोडऩे के मकसद से 2016 में फर्म स्माल एंड मीडियम बिजनैस इंडस्ट्री को ऑटोमैटिक पेपर कप मशीन खरीदने के लिए 3.45 लाख रुपए दिए थे। मशीन के एवज में दूसरे पक्ष ने 6.20 लाख रुपए ले लिए जबकि कम्पनी ने 3,49,125 रुपए का ही बिल दिया था। उपभोक्ता का आरोप था कि जो मशीन उसे दी गई थी उसमें तकनीकी खराबी थी जिससे वह सही काम नहीं कर रही थी।

उपभोक्ता ने इसकी शिकायत के लिए कई बार इंडस्ट्री को फोन और ई-मेल किया लेकिन कम्पनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वर्ष 2017 में कम्पनी ने उपभोक्ता को 60,000 रुपए और जमा करने पर बेहतर मशीन देने का आश्वासन दिया। यही नहीं, फर्म ने उपभोक्ता को दी गई मशीन वापस मंगवा ली। इस पर उपभोक्ता ने कुल 2 लाख का चैक फर्म में फिर जमा किया लेकिन फर्म ने न तो नई मशीन दी और न ही उपभोक्ता का 2 लाख रुपए का चैक और 4.20 लाख की धनराशि लौटाई। इस पर पीड़ित पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।

यह कहा आयोग ने
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने फर्म के एम.डी. आशुतोष कुमार सिंह को निर्देश दिए हैं कि वह मशीन की बकाया राशि 4.20 लाख, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 जबकि वाद परिव्यय के रूप में 10,000 रुपए एक माह के भीतर पीड़ित पक्ष को अदा करें। 


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jyoti choudhary

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