कॉरपोरेट बांड से 25% पूंजी जुटाने के संबंध में सितंबर तक बनेंगे नियम: सेबी

punjabkesari.in Saturday, Feb 10, 2018 - 03:06 PM (IST)

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी ने कॉरपोरेट बांड बाजार को बेहतर समर्थन मिलने की उम्मीद जाहिर करते हुए आज कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बॉड के जरिए अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत पूंजी जुटाने के बारे में नियमों को सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा।

बाजार में रहेगी उथल-पुथल
वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सेबी निदेशक मंडल और शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किए जाने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए त्यागी ने कहा कि छोटे निवेशकों को बाजार की गिरावट से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि वे म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सही कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह जरूर कहा कि म्यूचुअल फंड के जरिए किया गया निवेश बैंक जमा की तरह जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में वैश्विक कारणों से कुछ समय तक उथल-पुथल की स्थिति रह सकती है लेकिन निवेशकों के लिए भारतीय बाजार को लेकर सुरक्षा के संदर्भ में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। बजट में शेयरों से होने वाली आय पर प्रस्तावित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को लेकर आशंकाओं के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक इसके बाबत निवेशकों का कोई प्रतिनिधिमंडल सेबी से मिला नहीं है। त्यागी ने कहा, यह कहना गलत है कि इसका भारतीय बाजार पर कोई असर नहीं होगा।

भारत में वैध नहीं हैं क्रिप्टोकरेंसी
त्यागी ने कहा, ‘‘सेबी कॉरपोरेट बांड के जरिये पूंजी जुटाने को लेकर कंपनियों को प्रात्साहित करने के लिए इस बाबत जल्दी ही प्रावधान पेश करेगा। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत पूंजी कॉरपोरेट बांड के जरिये जुटाना अनिवार्य किए जाने का सरकार का प्रस्ताव अच्छा कदम है। सेबी इस संबंध में सितंबर में नियम लेकर सामने आएगा।’’ क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा, वित्तमंत्री ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि यह भारत में वैध नहीं हैं और इस पूरे मामले को पहले ही एक समिति देख रही है। उन्होंने कहा कि समिति के सुझाव जल्दी ही आ जाएंगे और तब पता चल पाएगा कि सेबी की क्या भूमिका होगी।    


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