OCI कार्ड धारकों को राहत, गृह मंत्रालय ने भारत यात्रा की दी मंजूरी

punjabkesari.in Friday, May 22, 2020 - 04:03 PM (IST)

नई दिल्ली: देश में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार ने साफ किया है कि कुछ शर्तों के साथ ओसीआई कार्ड धारकों (OCI) को भारत की यात्रा की मंजूरी दी जा रही है, इन शर्तों का पालन करना ही होगा, इस पर लॉकडाउन के चलते रोक लगी हुई थी जिसपर सरकार ने अब फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने ओसीआई के लिए शर्तें रखी हैं, ऐसे कार्ड होल्डर जिनके परिवार में कोई इमरजेंसी जैसे किसी की मृत्यु हुई हो, उन्हें मंजूरी दी जाएगी।

इन शर्तों में शामिल हैं

  • ओसीआई कार्डधारकों के विदेश में जन्मे छोटे बच्चों को आने की मंजूरी दी जाएगी
  • मृत्यु जैसी आकस्मिक आपात स्थिति
  • कपल जहां एक पति या पत्नी एक ओसीआई और दूसरा भारतीय है, जिसका भारत में स्थायी निवास है
  • ऐसे छात्र, जिनके पास कार्ड हो लेकिन उनके माता-पिता भारत में हों

ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है
ओसीआई कार्ड पर लगी रोक से ये लोग भारत सरकार से नाखुश थे, इनमें काफी संख्या ओसीआई कार्डधारकों के अभिभावकों की है। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है। ज्यादातर मामलों में उन्हें बिना वीजा यात्रा की अनुमति दी जाती है। उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह कई अधिकार भी होते हैं। हालांकि, उन्हें वोट डालने, कृषि भूमि खरीदने, चुनाव लड़ने और सरकार में काम करने का अधिकार नहीं होता।

अन्य देशों की तुलना में अमेरिका में भारतीय राजनयिक मिशन सबसे अधिक संख्या में ओसीआई कार्ड जारी करते हैं। वैश्विक स्तर पर ओसीआई कार्डधारकों की संख्या 60 लाख है। भारत सरकार द्वारा पिछले महीने जारी नियमनों के अनुसार विदेशी नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों वीजा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा अंकुशों की वजह से स्थगित किया गया था।

क्या है भारतीय विदेशी नागरिकता (ओसीआई) योजना 
भारतीय विदेशी नागरिकता (ओसीआई) योजना 02.12.2005 से दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रचालित की गई थी। इसका अर्थ है भारत की नागरिकता के साथ एक विदेशी देश की नागरिकता रखना।

एक विदेशी नागरिक, जो 26.01.1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था या 26.01.1950 के बाद किसी समय भारत का नागरिक था या 15.08.1947 के बाद भारत का हिस्‍सा बनने वाले क्षेत्र का था और उसके बच्‍चे और बच्‍चों के बच्‍चे, बशर्तें कि उसके देश की नागरिकता में स्‍थानीय कानून के अनुसार या अन्‍य रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति है, तो उसे ओसीआई के रूप में पंजीकरण की पात्रता होगी।

इन व्‍यक्तियों के अल्‍प वयस्‍क बच्‍चे भी इसके पात्र हैं। जबकि यदि आवेदक पाकिस्तान या बंगलादेश का नागरिक रहा है तो उसे ओसीआई की पात्रता नहीं होगी।


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jyoti choudhary

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