टाटा-डोकोमो विवाद पर रुख स्पष्ट करे RBI

punjabkesari.in Thursday, Mar 09, 2017 - 11:29 AM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया कि जापानी दूरसंचार कंपनी एनटीटी डोकोमो और टाटा संस के साथ समझौते के तहत 1.18 अरब डॉलर डोकोमो को देने के मध्यस्थता पंचाट के फैसले के कार्यान्वयन पर 14 मार्च तक अपना रुख स्पष्ट करे। टाटा और डोकोमो ने आपसी सहमति से मध्यस्थता पंचाट के फैसले पर सहमति की शर्तों को मंजूरी देने के लिए 28 फरवरी को अदालत में संयुक्त आवेदन दिया था। इसी पर सुनवाई के दौरान आरबीआई का पक्ष सुनने के बाद न्यायमूर्ति मुरलीधर ने यह निर्देश जारी किया है। आरबीआई ने पहले निपटारा समझौते पर आपत्ति जताई लेकिन सुनवाई के अंत में वकील सी मुकुंद ने कहा कि बैंकिंग नियामक इस मसले का समाधान करने का प्रयास करेगी, जिसे राहत के संकेत माना जा रहा है।

अदालत ने पूछा कि क्या अनुबंध की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान को रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति की जरूरत है। अदालत ने आरबीआई से कहा कि आप हां या न में जवाब दें। यदि अनुमति की जरूरत है तो उस सर्कुलर नियमन और नियम का उल्लेख करें जिसके तहत इसकी अनुमति जरूरी है। यदि जरूरत नहीं है तो नहीं में जवाब दें। अपना रुख स्पष्ट करें। इस पर मुकुंद का कहना है कि अगर मध्यस्थता पंचाट के आदेश को लागू किया गया तो ऐसे अन्य विवादास्पद मामलों और भावी मामलों पर इसका असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि टाटा की ओर से 1.18 अरब डॉलर की रकम उच्च न्यायालय में जमा कराना उनका उदार चरित्र है जबकि वह गलत नहीं थे और डोकोमो को भी आरबीआई की बंदिशों के बारे में शुरू से जानकारी थी।


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