RBI ने रद्द किया सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, ग्राहकों की बढ़ी मुश्किल

punjabkesari.in Sunday, May 03, 2020 - 10:47 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र के इस को-ऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थितरता के चलते आरबीआई ने यह फैसला लिया है। 

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आरबीआई ने यह निर्णय 28 अप्रैल को लिया, जो गुरुवार को कारोबारी अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हो गया। आरबीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा, "महाराष्ट्र के पुणे स्थित रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज से भी अनुरोध किया गया है कि वह सीकेपी को-ऑॅपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कामकाज बंद करने के लिए एक आदेश जारी करे और बैंक के लिए एक लिक्वि डेटर नियुक्त कर दे।"

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बयान के अनुसार, बैंक की वित्तीय हालत अत्यंत प्रतिकूल और अस्थिर है। बयान में कहा गया है, "किसी दूसरे बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव या कोई ठोस रिवाइवल प्लान नहीं है। प्रबंधन की ओर से रिवाइवल की कोई विश्वसनीय बचनबद्धता नहीं दिखाई देती।" आरबीआई के अनुसार, बैंक अपने मौजूदा और भावी जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है।

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ग्राहकों पर होगा असर
आरबीआई के इस फैसले के बाद सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बैंक में कोई नया फिक्‍सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा। इसके अलावा बैंक की ओर से नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।


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jyoti choudhary

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